रांची : पारा शिक्षकों के मामले में लिया समय
Updated at : 18 Feb 2020 8:34 AM (IST)
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67,000 पारा शिक्षकों की सेवा स्थायीकरण व वेतनमान का मामला रांची : हाइकोर्ट में सोमवार को 67,000 पारा शिक्षकों की सेवा स्थायीकरण व वेतनमान को लेकर दायर याचिकाअों पर सुनवाई हुई.चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार कर लिया. अगली सुनवाई 23 मार्च […]
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67,000 पारा शिक्षकों की सेवा स्थायीकरण व वेतनमान का मामला
रांची : हाइकोर्ट में सोमवार को 67,000 पारा शिक्षकों की सेवा स्थायीकरण व वेतनमान को लेकर दायर याचिकाअों पर सुनवाई हुई.चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार कर लिया. अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी. इससे पूर्व सरकार की अोर से अपर महाधिवक्ता मनोज टंडन ने खंडपीठ को बताया कि सरकार के स्तर पर विचार चल रहा है. निर्णय होना बाकी है. वैसी स्थिति में चार सप्ताह का समय देने का आग्रह किया.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कमलेश कुमार सिंह, सुमित कुमार, रूपेश कुमार सिंह, राजीव कुमार पोद्दार, जगन्नाथ महतो व अन्य की अोर से अलग-अलग 63 याचिकाएं दायर की गयी हैं. प्रार्थियों ने कहा है कि सरकार ने उन्हें पारा शिक्षक के रूप में सरकारी विद्यालयों में नियुक्त किया था. वे विद्यालयों में पठन-पाठन सहित सरकार द्वारा दिये गये कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है. याचिका में सेवा स्थायी करने के साथ-साथ मानदेय के बदले वेतनमान देने की मांग की गयी है.
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