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रांची : हाइकोर्ट ने स्पीडी ट्रायल चलाने का दिया आदेश
लॉ की छात्रा से गैंगरेप मामले में आरोप गठन रांची : कांके के संग्रामपुर में लॉ की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी 12 आरोपियों खिलाफ न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में आरोप गठन किया गया़ वहीं, हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में स्पीडी ट्रायल और डे टू डे ट्रायल का आदेश […]
लॉ की छात्रा से गैंगरेप मामले में आरोप गठन
रांची : कांके के संग्रामपुर में लॉ की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी 12 आरोपियों खिलाफ न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में आरोप गठन किया गया़
वहीं, हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में स्पीडी ट्रायल और डे टू डे ट्रायल का आदेश दिया है. साथ ही इस केस को किसी अन्य न्यायालय में ट्रांसफर नहीं करने को कहा है़ केस डायरी में संलग्न एफएसएल रिपोर्ट, डीएनए जांच रिपोर्ट, सीडीआर, पीड़िता एवं उसके दोस्त का 164 के तहत दर्ज बयान को आधार मानते हुए नौ धाराओं में आरोप गठन किया गया है़ इस दौरान सभी आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया़
दस्तावेज,साइंटिफिक व 28 गवाहाें का बनाया गया आधार : जानकारी के मुताबिक अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता द्वारा दर्ज प्राथमिकी, चिकित्सक, एफएसएल एक्सपर्ट सहित 28 लोगों को गवाह बनाया गया है़ हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर मामले में प्रतिदिन सुनवाई होगी़
रिपोर्ट में चार आरोपियों द्वारा दुष्कर्म की पुष्टि : बचाव पक्ष के वकील ईश्वर दयाल के अनुसार उन्हें जो पुलिस पेपर सौंपे गये हैं उसमें चार आरोपियाें रोहित उरांव, अमन उरांव, रवि उरांव एवं राजन उरांव के द्वारा दुष्कर्म की पुष्टि हुई है़ एफएसएल रिपोर्ट भी यही कहती है़ जबकि दुष्कर्म का आरोप सभी 12 युवकों पर लगा है़
यह बिंदु अदालत के संज्ञान में लाया जायेगा़ गौरतलब है कि 26 नवंबर 2019 को लॉ छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था़ 27 नवंबर को पीड़िता की ओर से कांके थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी़ 28 नवंबर को सभी को गिरफ्तार किया गया था और 29 नवंबर को जेल भेज दिया गया था़ 20 दिसंबर 2019 को चार्जशीट सौंपी गयी थी़
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