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रांची :छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

18 दिसंबर 2016 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी रांची : दीपक कुमार व अन्य ने छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में शामिल सभी परीक्षार्थियों का रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है. याचिका में हाइकोर्ट द्वारा सिर्फ 6103 छात्रों का ही रिजल्ट जारी करने आदेश को चुनौती दी गयी है. […]

18 दिसंबर 2016 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी
रांची : दीपक कुमार व अन्य ने छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में शामिल सभी परीक्षार्थियों का रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है. याचिका में हाइकोर्ट द्वारा सिर्फ 6103 छात्रों का ही रिजल्ट जारी करने आदेश को चुनौती दी गयी है. दीपक कुमार व अन्य की ओर से दायर एसएलपी में कहा गया है कि जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में रिक्तियों के मुकाबले 15 गुना और मुख्य परीक्षा में तीन गुना रिजल्ट निकालने का नियम है. 326 रिक्त पदों को भरने के लिए निकाले गये छठे जेपीएससी के विज्ञापन में भी प्रारंभिक परीक्षा में रिक्तियों के मुकाबले 15 गुना रिजल्ट निकाले जाने का उल्लेख किया गया था.
गौरतलब है कि जेपीएससी ने 18 दिसंबर 2016 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी. 23 फरवरी 2017 को प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित हुआ था.
इसमें 5138 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया. हालांकि सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों से ज्यादा नंबर लाने के बावजूद आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थी फेल घोषित कर दिये गये.इससे कानूनी लड़ाई शुरू हुई. इस स्थिति से निबटने के लिए राज्य सरकार ने नियम में बदलाव करते हुए सामान्य वर्ग के सफल घोषित अंतिम परीक्षार्थी के बराबर नंबर लानेवाले आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किये जाने का नियम लागू किया.
हाइकोर्ट की सहमति के बाद इसे लागू करते हुए प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट 11 अगस्त 2017 को निकला. इसमें 6103 परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया. इसके बाद राज्य सरकार ने कट ऑफ मार्क्स में बदलाव करते हुए नये सिरे से प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया. सरकार ने सामान्य जाति के लिए कट ऑफ मार्क्स 40 प्रतिशत, पिछड़ी जाति-1 के लिए 34 प्रतिशत, पिछड़ी जाति-2 के लिए 36.5 और एससी -एसटी के लिए 32 प्रतिशत निर्धारित किया.
इस कट ऑफ मार्क्स के आधार पर जेपीएससी ने नये सिरे से छह अगस्त 2018 को प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट निकाला. इसमें 34,634 परीक्षार्थियों को सफल घोषित किया. इस मामले पर न्यायिक विवाद होने पर हाइकोर्ट ने सिर्फ मुख्य परीक्षा में शामिल हुए 6103 परीक्षार्थियों का ही रिजल्ट निकालने का आदेश दिया. इस आदेश को न्यायसंगत नहीं मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया गया है.
इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित होनेवाले 34,634 परीक्षार्थियों में से मुख्य परीक्षा में शामिल हुए सभी परीक्षार्थियों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाना चाहिए. इसलिए न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए उचित आदेश पारित करे.

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