रांची : रिम्स से पूछा, एसिड पीड़िता की सूचना पुलिस को दी थी या नहीं
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :07 Nov 2019 8:57 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में बुधवार को एसिड पीड़िता के मामले में निचली अदालत द्वारा लिये गये संज्ञान आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सरकार से पूछा कि पीड़िता को मुआवजा मिला है या नहीं. वहीं रिम्स प्रबंधन से पूछा कि इस मामले में पुलिस को […]
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में बुधवार को एसिड पीड़िता के मामले में निचली अदालत द्वारा लिये गये संज्ञान आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत ने सरकार से पूछा कि पीड़िता को मुआवजा मिला है या नहीं. वहीं रिम्स प्रबंधन से पूछा कि इस मामले में पुलिस को सूचना दी गयी थी या नहीं. सरकार व रिम्स को 25 नवंबर तक शपथ पत्र के जरिये जवाब देने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी. इससे पूर्व प्रार्थियों की अोर से निचली अदालत के संज्ञान आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रिम्स के तत्कालीन निदेशक डॉ आरके श्रीवास्तव व अन्य की अोर से याचिका दायर की गयी है. उन्होंने रांची की निचली अदालत के संज्ञान आदेश को चुनौती दी है. पीड़िता की अोर से दर्ज शिकायतवाद पर सुनवाई के बाद निचली अदालत ने संज्ञान लिया था. पीड़िता का इलाज रिम्स में हुआ था.
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