रांची : राजभवन समेत प्रमुख भवनों के आसपास 60 दिन तक निषेधाज्ञा

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 Oct 2019 9:00 AM

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रांची : रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश मिश्र ने गुरुवार को राजभवन सहित रांची के प्रमुख भवनों के आसपास निषेधाज्ञा (धारा-144) लागू करने का आदेश जारी किया है. उक्त निषेधाज्ञा चार अक्तूबर से लेकर अगले 60 दिनों तक लागू रहेगी. आदेश के अनुसार राजभवन व मुख्यमंत्री आवास की दीवार से 100 मीटर की परिधि […]

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रांची : रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश मिश्र ने गुरुवार को राजभवन सहित रांची के प्रमुख भवनों के आसपास निषेधाज्ञा (धारा-144) लागू करने का आदेश जारी किया है.
उक्त निषेधाज्ञा चार अक्तूबर से लेकर अगले 60 दिनों तक लागू रहेगी. आदेश के अनुसार राजभवन व मुख्यमंत्री आवास की दीवार से 100 मीटर की परिधि में, नेपाल हाउस सचिवालय के घेरा से 150 मीटर की परिधि में, विधानसभा की चहारदीवारी से 750 मीटर की परिधि में, नये विधानसभा की चहारदीवारी से 750 मीटर की परिधि में तथा झारखंड सचिवालय (प्रोजेक्ट भवन), मानव संसाधन मंत्रालय, हंड्रेड बिल्डिंग व पुलिस मुख्यालय की चहारदीवारी से 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गयी है.
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