झारखंड की राजधानी रांची में ट्रैफिक कॉन्स्टेबल का कटा 36,000 का चालान, कई जगह हंगामा

Updated at : 06 Sep 2019 1:00 PM (IST)
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झारखंड की राजधानी रांची में ट्रैफिक कॉन्स्टेबल का कटा 36,000 का चालान, कई जगह हंगामा

रांची :नये ट्रैफिक नियमों के कारण देश में बढ़ी सख्ती के साथ-साथ झारखंड की राजधानी रांची में भी यातायात पुलिस द्वारा वाहन मालिकों का चालान काटने की रफ्तार भी बासाख्ता बढ़ गयी है. शुक्रवार को रांची यातायात पुलिस में तैनात कॉन्स्टेबल राकेश कुमार को बिना हैलमेट के गाड़ी चलाना महंगा पड़ गया. बिना हैलमेट के […]

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रांची :नये ट्रैफिक नियमों के कारण देश में बढ़ी सख्ती के साथ-साथ झारखंड की राजधानी रांची में भी यातायात पुलिस द्वारा वाहन मालिकों का चालान काटने की रफ्तार भी बासाख्ता बढ़ गयी है. शुक्रवार को रांची यातायात पुलिस में तैनात कॉन्स्टेबल राकेश कुमार को बिना हैलमेट के गाड़ी चलाना महंगा पड़ गया. बिना हैलमेट के ही सड़क पर फर्राटा भरने के जुर्म में उन्हें 36,000 का जुर्माना भरना पड़ा.

दिलचस्प बात यह है कि जब देश और शहरों में नियमों को लागू कराने वाले ही उसे ताख पर रखकर तोड़ते हों, तो यहां कानून उन्हें भी अपने दायरे में ले ही लेता है. ठीक उसी तरह, नये मोटर वाहन कानून में यातायात नियमों लागू कराने वाले अधिकारी या फिर कर्मचारी यदि यातायात नियम का उल्लंघन करता है, तो उस पर आम वाहन चालक से ठीक दोगुना जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. कानून के इसी नियम के तहत रांची यातायात विभाग के कांस्टेबल राकेश कुमार का रांची के मेन रोड स्थित प्लाजा चौक पर बिना हेलमेट के ही वाहन चलाने के एवज में चालान काटा गया.

इतना नहीं, शुक्रवार को केवल कानून का पालन कराने वाले विभाग के सिपाही को ही नये मोटर वाहन कानून के नियमों के तहत चालान भरना पड़ा, बल्कि जनता और कानून बनाने वाली सरकार के बीच सेतु का काम करने वाली एक पत्रकार को भी जुर्माना भरना पड़ा. उन्हें भी करीब छह हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ा.

यातायात पुलिस की ओर से शहर में सख्ती से अभियान चलाया जा रहा है, तो उससे बौखलाये लोगों ने विरोध-प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है. शहर के गाड़ीखाना चौक और कांटाटोली चौक पर लोगों ने जोरदार तरीके से बवाल काटा. इन दोनों स्थान पर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों ने जांच के दौरान यातयात पुलिस के कर्मचारी से से भी दो-दो हाथ करना शुरू कर दिया. स्थानीय निवासियों के अनुसार, विरोध करने वाले वाहन चालकों ने पुलिस के कर्मचारियों पर पत्थरबाजी भी की. वहीं, खुद पर पत्थरबाजी होते देख पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया.

पुलिस से आम लोगों की तुलना में धारा 204(बी) के तहत दोगुना चालान वसूला जायेगा. नये नियम के आधार पर अगर बाइक पर दो लोग बैठे हैं, तो दोनों को हेलमेट पहनना जरूरी है.ट्रैफिक विभाग ने चप्पल या सैंडिल पहनकर बाइक चलाने को भी नियमों के उल्लंघन में शामिल कर लिया है. इसके मुताबिक, हवाई चप्पल पहनकर गियर वाला दोपहिया वाहन चलाना ट्रैफिक नियम के खिलाफ है. सड़क पर तैनात सुरक्षाकर्मी इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी नये नियमों का उल्लंघन ना करे.

ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किये जाने की अनुशंसा
नये ट्रैफिक रूल्स को पालन हर हाल में करना होगा. ट्रैफिक पुलिस की कवायद देख कर तो यही लगता है. इस कड़ी में गुरुवार को रांची के ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने 203 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किये जाने की अनुशंसा जिला परिवहन पदाधिकारी से की है.
लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई को ट्रैफिक पुलिस फाइल्ड ट्रैफिक वायलेशन रिकाॅर्ड के हिस्ट्री पेज में दर्शायेगा. निलंबन के दौरान अगर चालक फिर से वाहन का परिचालन करते हैं, तो उनसे 10 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जायेगा.ट्रैफिक एसपी ने यह भी कहा है कि जिन लोगों का लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा की गयी है, वे चाहें, तो 30 दिनों के अंदर जिला परिवहन पदाधिकारी के कोर्ट में लाइसेंस बचाने का आग्रह कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा के लिए सरकार न यह कदम उठाया है.
एक सवाल के जवाब में ट्रैफिक एसपी ने कहा कि ट्रैफिक रूल का पालन सबको करना है. ट्रैफिक पुलिसवालों को तो हर हाल में नियम का पालन करना ही होगा. ऐसा नहीं करनेवाले ट्रैफिक पुलिस से आम लोगों की तुलना में धारा 204(बी) के तहत दोगुना चालान काटा जायेगा. अन्य पुलिस वालों द्वारा रूल का उल्लंघन पर उनसे आम लोगों की तरह की जुर्माना वसूला जायेगा.
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