अमिताभ चौधरी को हाइकोर्ट से अंतरिम राहत, उत्पीड़क कार्रवाई पर रोक लगायी गयी

Updated at : 14 Aug 2019 2:02 AM (IST)
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अमिताभ चौधरी को हाइकोर्ट से अंतरिम राहत, उत्पीड़क कार्रवाई पर रोक लगायी गयी

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में मंगलवार को बीसीसीआइ के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी की अोर से दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए प्रार्थी श्री चाैधरी को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उन पर किसी प्रकार की उत्पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगाने का […]

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में मंगलवार को बीसीसीआइ के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी की अोर से दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए प्रार्थी श्री चाैधरी को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उन पर किसी प्रकार की उत्पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया. यह रोक अगली सुनवाई (17 अक्टूबर) तक जारी रहेगी. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा.

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अमिताभ चाैधरी ने क्वैशिंग याचिका दायर कर एक ही मामले में दर्ज दो प्राथमिकी को चुनौती दी है. 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान 17 अप्रैल 2014 को खेलगांव के समीप एक वाहन में इवीएम पाये जाने को लेकर विवाद हुआ था.
इस पर हंगामा होने लगा. रात लगभग 9.45 बजे अनगड़ा की तत्कालीन अंचलाधिकारी (मजिस्ट्रेट) दीपमाला हंगामा शांत कराने पहुंची, तो आक्रोशित लोगों ने उन्हें घेर लिया. आरोप है कि उनके साथ धक्का-मुक्की की गयी. ड्राइवर व पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट भी हुई. इस मामले में सदर थाना पुलिस ने अंचलाधिकारी दीपमाला के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें जेवीएम के प्रत्याशी रहे अमिताभ चौधरी, अमित कुमार आदि को आरोपी बनाया गया था.
छठी जेपीएससी मामले की सुनवाई 20 अगस्त को
रांची. झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को झारखंड लोक सेवा आयोग की छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस दीपक राैशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान सभी पक्षों को सुना. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तिथि निर्धारित की.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पंकज कुमार पांडेय व अन्य की अोर से अलग-अलग अपील याचिका दायर की गयी है. प्रार्थी ने एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी है. एकल पीठ ने सरकार की अधिसूचना के आलोक में छठी जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) का संशोधित रिजल्ट निकालने का आदेश दिया था. आयोग ने पीटी का संशोधित रिजल्ट निकाल कर मुख्य परीक्षा भी ले ली है.
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