रांची़ : पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :20 Jun 2019 9:26 AM (IST)
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रांची़ : हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में पूर्व जल संसाधन मंत्री कमलेश कुमार सिंह की पुत्री अंकिता सिंह की अोर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए 15, 000 रुपये जुर्माने के साथ प्रार्थी का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया, जिससे विदेश जाने की अनुमति मिल […]
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रांची़ : हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में पूर्व जल संसाधन मंत्री कमलेश कुमार सिंह की पुत्री अंकिता सिंह की अोर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए 15, 000 रुपये जुर्माने के साथ प्रार्थी का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया, जिससे विदेश जाने की अनुमति मिल गयी.
जुर्माने की राशि कैदी कल्याण कोष में जमा कराने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अदालत को बताया गया कि पुत्र को पढ़ाई के लिए विदेश जाना है. वह अपने पुत्र के साथ विदेश जाना चाहती हैं. उसके लिए उन्हें पासपोर्ट की जरूरत है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अंकिता सिंह ने याचिका दायर कर पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की थी.
रांची़ : हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में निचली अदालत द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने के आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एसीबीको केस डायरी के साथ संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी. इससे पूर्व एसीबी की अोर से बताया गया कि मेसर्स आरपीसीएल कंपनी को जमशेदपुर में बिजली का कार्यादेश दिया गया. कार्य सितंबर 2005 में पूरा करना था, लेकिन संवेदक कंपनी समय पर कार्य पूरा नहीं कर सकी.
काम पूरा करने के लिए कंपनी को जुलाई 2007 तक सशर्त अवधि विस्तार दिया गया. इसमें कहा गया कि राशि की बढ़ोतरी नहीं करने, कोर्ट ऑफ लॉ या आरबीट्रेशन में नहीं जाना होगा. तत्कालीन कार्यपालक अभियंता पीके सिन्हा पर शर्त बदल कर संवेदक कंपनी को 10 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आरोप लगाया गया. एसीबी मामले की जांच कर रही है.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी तत्कालीन कार्यपालक अभियंता पीके सिन्हा ने क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की है. उन्होंने निचली अदालत द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है.
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