मधुकांत पाठक को राहत नहीं, याचिका खारिज
Updated at : 15 Jun 2019 2:16 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में शुक्रवार को राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के आरोपी मधुकांत पाठक की अोर से दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी व एसीबी की दलील सुनने के बाद प्रार्थी को राहत देने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी. कहा कि […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में शुक्रवार को राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के आरोपी मधुकांत पाठक की अोर से दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी व एसीबी की दलील सुनने के बाद प्रार्थी को राहत देने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी. कहा कि जब किसी खेल गतिविधि में प्रार्थी को शामिल होना होगा, तब वह कोर्ट आ सकते हैं.
याचिका दायर कर सकते हैं. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता जसमिंदर मजूमदार ने पैरवी की, जबकि एसीबी के अधिवक्ता टीएन वर्मा ने याचिका का विरोध किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी एनजीअोसी के कोषाध्यक्ष रहे मधुकांत पाठक ने याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा था कि उन्हें खेल गतिविधियों में शामिल होना पड़ता है. उन्होंने निचली अदालत में समय-समय पर सशरीर उपस्थिति से छूट देने की मांग की थी.
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