रांची : बाल मित्र थाना के कार्य पर रहेगी नजर, चर्चा आज

Updated at : 12 Jun 2019 8:45 AM (IST)
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रांची : बाल मित्र थाना के कार्य पर रहेगी नजर, चर्चा आज

रांची : अपराध अनुसंधान विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा कि बच्चों के साथ शोषण के अधिकांश मामले बाल श्रम से संबंधित होते हैं. बचपन बचाओ अांदोलन द्वारा दायर जनहित याचिका की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि गुमशुदा बच्चों के मामले में तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिया गया […]

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रांची : अपराध अनुसंधान विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा कि बच्चों के साथ शोषण के अधिकांश मामले बाल श्रम से संबंधित होते हैं.
बचपन बचाओ अांदोलन द्वारा दायर जनहित याचिका की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि गुमशुदा बच्चों के मामले में तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि बाल मित्र थाना तो बने हैं, लेकिन वे कितने ढंग से काम कर रहे हैं, इसकी समीक्षा की जायेगी. श्री गुप्ता मंगलवार को बीएनआर होटल में महिला एवं बाल विकास विभाग व बचपन बचाओ आंदोलन के तत्वावधान में बाल संरक्षण पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे.
उन्होंने पुलिस काे प्रभावी प्रशिक्षण के लिए सरल ट्रेनिंग मॉड्यूल विकसित करने और उस पर ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पर जोर दिया. मौके पर झालसा के सदस्य सचिव अरुण कुमार ने कहा कि झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था जेजे एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बेहतर प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि गांव स्तर पर ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण की कई समितियां बन चुकी है लेकिन, उन्हें सशक्त एवं सक्रिय करने की आवश्यकता है.
मौके पर झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था के निदेशक डीके सक्सेना ने कहा कि जिस तरह से हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह दूसरे बच्चों के साथ भी होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जेजे एक्ट के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न संरचनाएं हैं, उसमें सबकी जवाबदेही है, उसका पालन किया जाना चाहिए. कार्यशाला में दो पैनल डिस्कशन का संचालन झारखंड हाइकोर्ट लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी के सचिव संतोष कुमार ने किया.
बाल श्रम संबंधी विषयों पर चर्चा आज
कार्यशाला के दूसरे दिन 12 जून को बाल श्रम संबंधी मामलों पर विस्तार से चर्चा की जायेगी. कार्यक्रम में सभी जिलों के बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के नोडल पदाधिकारी के अलावा सभी जिलों के श्रमाधीक्षक एवं उपश्रमायुक्त भी मौजूद रहेंगे.
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