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रांची : महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी का विरोध, तीन दिन तक नहीं होगी गर्भवती की अल्ट्रासाउंड जांच

Updated at : 10 Jun 2019 8:19 AM (IST)
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रांची : महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी का विरोध, तीन दिन तक नहीं होगी गर्भवती की अल्ट्रासाउंड जांच

रांची : राज्यभर की गर्भवती महिलाओं की मंगलवार से तीन दिनों तक अल्ट्रासाउंड जांच नहीं होगी. राज्य के सभी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक खुले रहेंगे, लेकिन गर्भवती महिलाओं की जांच नहीं की जायेगी. राज्यभर के सरकारी और निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने यह फैसला लिया है. गर्भवती महिलाओं की जांच नहीं करने का फैसला रविवार को आइएमए, […]

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रांची : राज्यभर की गर्भवती महिलाओं की मंगलवार से तीन दिनों तक अल्ट्रासाउंड जांच नहीं होगी. राज्य के सभी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक खुले रहेंगे, लेकिन गर्भवती महिलाओं की जांच नहीं की जायेगी. राज्यभर के सरकारी और निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने यह फैसला लिया है.
गर्भवती महिलाओं की जांच नहीं करने का फैसला रविवार को आइएमए, झासा, फॉग्सी, साेनोग्राफी एसोसिएशन, रेडियोलॉजिकल एसोसिएशन और प्राइवेट क्लिनिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में हुई बैठक के बाद लिया गया.
आदेश के बाद भी नहीं बनी जांच कमेटी : आइएमए और झासा के पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के बाद भी जांच कमेटी नहीं गठित की गयी.
आइएमए के सचिव डॉ प्रदीप सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर यह मांग की गयी थी कि जांच के बाद अगर महिला चिकित्सक दोषी पायी जाती है तो कार्रवाई की जाये. उन्होंने कहा कि आरोपी महिला डॉक्टर के दो छोटे बच्चे हैं, जो मां के बिना नहीं रह पा रहे हैं. ऐसे में सरकार को इसका ख्याल करना चाहिए.
आइएमए अध्यक्ष डाॅ एके सिंह, सचिव डॉ प्रदीप सिंह, झासा अध्यक्ष डॉ यूसी सिन्हा, सचिव डॉ किरण कुमारी, रॉग्सी की डॉ एम वर्मा, सचिव डॉ जीएस मानकी, रेडियोलॉजिकल सोसाइटी के डॉ पी पूर्वे, डाॅ डी मित्रा और डाॅ राजीव अग्रवाल ने अपनी सहमति दी है.
क्या है मामला
कोडरमा में महिला डॉक्टर डॉ सीमा मोदी के क्लिनिक पर 28 मई को छापेमारी की गयी थी, जिसमें पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया गया था.
हालांकि बाद में कोडरमा के सभी चिकित्सकों ने उसी दिन से कार्य बहिष्कार किया है. इसके बाद आइएमए व झासा का एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी से मिला था. मंत्री ने उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर जांच कराने का आदेश दिया था और 72 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा था.
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