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रांची :अफीम के तीन कारोबारियों को 10 साल की सजा

रांची : एजेसी संतोष कुमार की अदालत ने अफीम के तीन कारोबारियों को दस 10 साल की सजा सुनायी है. जिन्हें सजा मिली है उनमें लोदरो मुंडा, कंचन मुंडा अौर फूलचंद मुंडा शामिल है. इन पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. विशेष […]

रांची : एजेसी संतोष कुमार की अदालत ने अफीम के तीन कारोबारियों को दस 10 साल की सजा सुनायी है. जिन्हें सजा मिली है उनमें लोदरो मुंडा, कंचन मुंडा अौर फूलचंद मुंडा शामिल है. इन पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
विशेष लोक अभियोजक कुमार वशिष्ठ प्रसाद ने बताया कि 20 मार्च 2017 को तीनों मोटरसाइकिल पर अफीम लेकर नामकुम के पास से गुजर रहे थे. सूचना के आधार पर नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने तीनों को धर दबोचा. इनके पास से तलाशी में सात किलो अफीम बरामद हुई थी. अदालत ने तीनों अभियुक्तों को चार अप्रैल को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 बी के तहत दोषी करार दिया था. मामले में अभियोजन की अोर से चार गवाही दर्ज करायी गयी थी.

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