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रांची : दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी करार

Updated at : 28 Mar 2019 8:27 AM (IST)
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रांची : दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी करार

रांची : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने दुष्कर्म अौर हत्या करने के मामले में अारोपी रंजीत कुमार वर्णवाल को दोषी करार दिया है. अभियुक्त को सजा सुनाने के लिए अदालत ने 30 मार्च की तिथि निर्धारित की है. यह मामला चुटिया थाना कांड संख्या 243/14 से संबंधित है. मामले के सूचक प्रभाकर नायडू ने […]

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रांची : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने दुष्कर्म अौर हत्या करने के मामले में अारोपी रंजीत कुमार वर्णवाल को दोषी करार दिया है. अभियुक्त को सजा सुनाने के लिए अदालत ने 30 मार्च की तिथि निर्धारित की है.
यह मामला चुटिया थाना कांड संख्या 243/14 से संबंधित है. मामले के सूचक प्रभाकर नायडू ने पुलिस को फोन कर जानकारी दी थी कि चुटिया स्थित द्वारिकापुरी के रोड नंबर 10 में एक खाली अर्द्धनिर्मित मकान में एक युवती की लाश पड़ी है. पुलिस ने मौके से युवती की नग्न हालत में लाश बरामद की थी. चेहरा पत्थर से कुचल दिया गया था.
पुलिस ने अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अनुसंधान के क्रम में रंजीत कुमार वर्णवाल की संलिप्तता का पता चला था. उसे 20 दिसंबर 2014 को गिरफ्तार किया गया था.
चार साल बाद छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार : बरियातू पुलिस ने छेड़खानी के चार साल पुराने मामले के आरोपी रवि मुंडा को गिरफ्तार किया है़
वह गोंदा थाना क्षेत्र के हातमा का निवासी है़ उसके खिलाफ वर्ष 2015 में छेड़खानी मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी़ उस समय से वह फरार चल रहा था़ उसके खिलाफ लाल वारंट निर्गत किया गया. वारंट का तामिला करते हुए पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया़
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