रांची : गोपीनाथ सिंह महिला इंटर कॉलेज को नहीं मिली राहत
Author Prabhat khabar digital desk
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने गढ़वा के गोपीनाथ सिंह महिला इंटर कॉलेज के मामले में लोकायुक्त द्वारा दिये गये आदेश के अनुरूप कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने कॉलेज की याचिका को निष्पादित कर दिया है. पूर्व में लोकायुक्त ने जांच में मिले तथ्यों के आधार […]
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने गढ़वा के गोपीनाथ सिंह महिला इंटर कॉलेज के मामले में लोकायुक्त द्वारा दिये गये आदेश के अनुरूप कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
इसके साथ ही अदालत ने कॉलेज की याचिका को निष्पादित कर दिया है. पूर्व में लोकायुक्त ने जांच में मिले तथ्यों के आधार पर शिक्षा विभाग को कार्रवाई का आदेश दिया था. इसके बाद शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता गिरिनाथ सिंह से परिचित होने के कारण इनके कॉलेज से जुड़े मामले में किसी तरह की कार्रवाई करने के पहले ही खुद को अलग कर दिया था.
इनके के खिलाफ दिया था कार्रवाई का आदेश : गोपीनाथ सिंह महिला इंटर कॉलेज की प्रस्वीकृति के लिए गलत तथ्य समर्पित करते हुए अनुशंसा करनेवाले कॉलेज के शासी निकाय के चारों सदस्य तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा, स्थानीय तत्कालीन विधायक गिरिनाथ सिंह, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी गढ़वा और महेंद्र प्रसाद सिंह, परिषद प्रतिनिधि, एसएसजेएसएन कॉलेज गढ़वा के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश लोकायुक्त ने दिया है.
उप शिक्षा निदेशक पर भी करें कार्रवाई : इसके अलावा गोपीनाथ सिंह महिला इंटर कॉलेज, गढ़वा की प्रस्वीकृति के लिए भूमि प्रतिवेदन की स्थलीय जांच किये बिना प्रतिवेदन समर्पित करने वाले तत्कालीन क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गयी है.
अनुदान की राशि वसूल करें : लोकायुक्त ने यह भी आदेश दिया है कि गोपीनाथ सिंह महाविद्यालय के प्रबंधन ने एक ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सूची गोपीनाथ सिंह महिला इंटर महाविद्यालय गढ़वा और डिग्री कॉलेज गोपीनाथ सिंह महाविद्यालय गढ़वा में दर्शा कर दोनों मद में अनुदान प्राप्त किया. इसके लिए प्रबंधन सीधे-सीधे धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार प्रतीत होता है. इसलिए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी करने और अनुदान की राशि वसूल करने की कार्रवाई की जाये.
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