कोचांग गैंगरेप : फादर अल्फोंस को एक मामले में मिली जमानत
Author Prabhat khabar digital desk
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रांची : खूंटी के कोचांग गैंगरेप मामले में आरोपी फादर अल्फोंस को हाइकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए प्रार्थी को पासपोर्ट जमा करने, खूंटी जिला नहीं छोड़ने और प्रत्येक ट्रायल के दाैरान अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया. पूर्व में अदालत […]
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रांची : खूंटी के कोचांग गैंगरेप मामले में आरोपी फादर अल्फोंस को हाइकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए प्रार्थी को पासपोर्ट जमा करने, खूंटी जिला नहीं छोड़ने और प्रत्येक ट्रायल के दाैरान अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया.
पूर्व में अदालत ने चार फरवरी को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने अदालत को बताया था कि उन पर कोई आरोप नहीं है तथा साक्ष्य भीनहीं है. गवाहों का बयान भी अलग-अलग है.
लड़कियों का बयान एक जैसा नहीं है. पुलिस द्वारा लगाया गया आरोप झूठा व निराधार है.क्या थी कोचांग की घटना : उल्लेखनीय है कि कोचांग रेप कांड में पुलिस ने दो मामले दर्ज किये थे, जिसमें फादर अल्फोंस को भी आरोपी बनाया गया था. खूंटी जिले में पत्थलगड़ी के दाैरान कोचांग के एक स्कूल से पांच लड़कियों (कलाकार) को आरोपी उठा कर ले गये थे.
आरोपी जिस वक्त लड़कियों को ले जा रहे थे, मौके पर फादर अल्फोंस भी माैजूद थे. आरोप है कि फादर ने लड़कियों को ले जाने का विरोध नहीं किया और न ही इस घटना की सूचना पुलिस को दी थी. इसके बाद सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी.
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