रांची : पूर्व एएसआइ को 25 हजार जुर्माना के साथ मिली जमानत
Updated at : 15 Jan 2019 9:51 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में सोमवार को रिश्वत मामले के आरोपी सुखदेवनगर थाना के पूर्व एएसआइ की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए जमानत याचिका स्वीकार कर ली. आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. साथ ही 25 हजार […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में सोमवार को रिश्वत मामले के आरोपी सुखदेवनगर थाना के पूर्व एएसआइ की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए जमानत याचिका स्वीकार कर ली. आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
जुर्माने की राशि झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अॉथोरिटी (झालसा) में जमा करने का निर्देश दिया गया. इससे पूर्व एसीबी की अोर से अधिवक्ता टीएन वर्मा ने अदालत को बताया कि एसीबी के पास मामले के शिकायतकर्ता व आरोपी की बातचीत का ऑडियो है. शिकायतकर्ता राज अनंत कुमार के खिलाफ उनकी पत्नी ने प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था.
आरोप है कि केस मैनेज करने के नाम पर एएसआइ अरुण कुमार द्वारा 50 हजार रुपये रिश्वत मांगी गयी. बाद में मामला 30 हजार में तय हुआ था. सात हजार रुपये के साथ आरोपी को एसीबी ने सितंबर 2018 में पकड़ा था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अरुण कुमार ने जमानत याचिका दायर की थी.
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