रांची : बीसीआइ ने रांची विवि में एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स को नहीं दी स्वीकृति

Updated at : 05 Jan 2019 12:16 AM (IST)
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रांची : बीसीआइ ने रांची विवि में एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स को नहीं दी स्वीकृति

रांची : बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ)ने रांची विश्वविद्यालय में पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के शुरू करने की स्वीकृत नहीं दी. बीसीआइ के सचिव ने इस संबंध में रांची विवि के कुलसचिव डॉ अमर कुमार चौधरी को पत्र भेज दिया है. बीसीआइ की टीम ने जून 2018 में इंस्टीच्यूट ऑफ लीगल स्टडीज का निरीक्षण किया […]

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रांची : बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ)ने रांची विश्वविद्यालय में पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के शुरू करने की स्वीकृत नहीं दी. बीसीआइ के सचिव ने इस संबंध में रांची विवि के कुलसचिव डॉ अमर कुमार चौधरी को पत्र भेज दिया है. बीसीआइ की टीम ने जून 2018 में इंस्टीच्यूट ऑफ लीगल स्टडीज का निरीक्षण किया था. निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ही पढ़ाई शुरू करने को स्वीकृति दी जानी थी.
बीसीआइ के सचिव द्वारा रांची विवि को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि निरीक्षण रिपोर्ट में कहा है कि पढ़ाई शुरू करने के लिए सेंटर में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. पढ़ाई शुरू करने के लिए पुस्तकालय समेत कुछ अन्य कार्य पूरे नहीं हुए हैं.
ऐसे में वर्ष 2018-19 से रांची विवि में इसकी पढ़ाई शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले शैक्षणिक सत्र पढ़ाई शुरू करने पर विचार किया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के मोरहाबादी कैंपस में इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज का नया भवन बनकर तैयार है.
इसका उद्घाटन में हो गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन वर्ष 2018-19 पढ़ाई शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली थी. रांची विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय है, जहां पांच वर्षीय एलएलबी इंटिग्रेटेड कोर्स की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी की गयी थी. इसमें इंटर पास तीनों संकाय के विद्यार्थी नामांकन ले सकते थे.
शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी
विश्वविद्यालय ने पांच वर्षीय एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पूरा कर लिया गया था. रांची विश्वविद्यालय का कहना है कि पढ़ाई शुरू करने के लिए जो निर्धारित मापदंड तय किया गया है, उसे पूरा कर लिया गया है.
इसकी जानकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जुलाई में ही भेज दी गयी थी. कोर्स संचालन के लिए रेगुलेशन भी तैयार कर लिया गया है. इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज भवन में मूट कोर्ट भी तैयार कर लिया गया है.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा गया जवाब
रांची विश्वविद्यालय द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भेजे गये पत्र का जवाब विश्वविद्यालय द्वारा शुक्रवार को भी भेज दिया गया. रांची विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये जवाब में कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम जब इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज सेंटर के निरीक्षण के लिए आयी थी, तो उनके द्वारा जो भी कमियां बतायी गयी थी, उन्हें दूर करने के लिए के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया था.
विश्वविद्यालय ने शपथ पत्र के माध्यम से 31 जुलाई तक सभी प्रक्रिया पूरी करने की बात कही थी. विश्वविद्यालय द्वारा 31 जुलाई के पूर्व जो भी कमियां बतायी गयी थी, उन्हें दूर कर लिया गया था. इसकी जानकारी भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेज दी गयी थी.
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