रांची : आरोपी डॉक्टर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई, सरकार से केस डायरी मांगी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 10 Oct 2018 9:11 AM
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में मंगलवार को बोकारो के को-अॉपरेटिव कॉलोनी निवासी भाई-बहनों को प्रताड़ित करने के मामले के आरोपी नेत्र चिकित्सक डॉ डीके गुप्ता की अोर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से केस डायरी मांगा. साथ ही आरोपी […]
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में मंगलवार को बोकारो के को-अॉपरेटिव कॉलोनी निवासी भाई-बहनों को प्रताड़ित करने के मामले के आरोपी नेत्र चिकित्सक डॉ डीके गुप्ता की अोर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से केस डायरी मांगा. साथ ही आरोपी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी. अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डॉ डीके गुप्ता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि बोकारो के को-अॉपरेटिव कॉलोनी निवासी भाई दीपक घोष व बहन मंजूश्री घोष को उनके घर (प्लॉट संख्या-229) में ही अमानवीय तरीके से कैद कर रखा गया था. उन्हें कमरे में बांध कर रखा जाता था और खाना -पीना भी समय पर नहीं दिया जाता था.
हाइकोर्ट ने प्रार्थी पर लगाया 10 हजार का जुर्माना : एक अन्य मामले में हाइकोर्ट ने नक्शा विचलन मामले में पूर्व के आदेश में संशोधन का मामला विलंब से उठाने पर नाराजगी जताते हुए प्रार्थी के खिलाफ 10 हजार रुपये जुर्माना लगाने का निर्देश दिया. जुर्माने की राशि झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अॉथोरिटी (झालसा) में जमा करने काे कहा गया.
कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश में प्रार्थी द्वारा उठायी गयी त्रुटि को संशोधित करने पर सहमति भी जतायी. प्रतिवादी की अोर से कहा गया कि प्रार्थी ने आदेश में संशोधन के लिए काफी विलंब से याचिका दायर की है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हर नारायण लाखोटिया ने याचिका दायर कर चंद्रलोक अपार्टमेंट के पार्किंग स्थल के व्यावसायिक उपयोग से संबंधित याचिका में पारित पूर्व के आदेश में त्रुटि को संशोधित करने का आग्रह किया था.
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