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रांची : शराब व्यवसाय की लाइसेंस अवधि न्यूनतम तीन वर्ष हो

Updated at : 02 Oct 2018 4:53 AM (IST)
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रांची : शराब व्यवसाय की लाइसेंस अवधि न्यूनतम तीन वर्ष हो

उत्पाद नीति पर चेंबर व उत्पाद सचिव की हुई बैठक रांची : झारखंड सरकार द्वारा गठित की जा रही उत्पाद नीति पर सोमवार को चेंबर व उत्पाद एवं मद्य निषेध के सचिव राहुल शर्मा के बीच बैठक हुई़ चेंबर ने शराब व्यवसाय को पुन: निजी हाथों में सौंपने के फैसले के प्रति राज्य सरकार का […]

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उत्पाद नीति पर चेंबर व उत्पाद सचिव की हुई बैठक
रांची : झारखंड सरकार द्वारा गठित की जा रही उत्पाद नीति पर सोमवार को चेंबर व उत्पाद एवं मद्य निषेध के सचिव राहुल शर्मा के बीच बैठक हुई़ चेंबर ने शराब व्यवसाय को पुन: निजी हाथों में सौंपने के फैसले के प्रति राज्य सरकार का आभार प्रकट किया. चेंबर ने राजस्व संकलन में वृद्धि हेतु कई सुझाव सचिव को दिये. वहीं शराब व्यवसाय की लाइसेंस की अवधि को न्यूनतम तीन वर्ष करने का सुझाव दिया गया.
चेंबर द्वारा बताया गया कि प्रत्येक वर्ष लाइसेंस शुल्क व कोटा में सालाना पांच फीसदी की ही वृद्धि की जाये. लाइसेंस की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की एक्साइज ड्यूटी या शुल्क में वृद्धि नहीं की जाये. बियर व वाइन में ड्यूटी टैक्स कम किया जाये.
न्यूनतम ड्यूटी टैक्स से होनेवाली राजस्व की क्षति विदेशी शराब के उच्च ब्रांड से की जाये. शराब व्यवसाय में न्यूनतम मुनाफा 25 फीसदी किया जाये. एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाये. चेंबर ने राज्य में नकली शराब से हो रही घटनाओं पर चिंता जतायी. सरकार द्वारा मॉडल शॉप का लाइसेंस दिया जाये, जिसकी लाइसेंस अवधि दिल्ली व हैदराबाद की तर्ज पर न्यूनतम 15 वर्ष की हो.
मॉडल शॉप का लाइसेंस न्यूनतम एक करोड़ रुपये की लागत पर ही दी जाये. चेंबर काे प्रतिनिधित्व देते हुए राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन करने का सुझाव भी दिया गया.
चेंबर महासचिव कुणाल अजमानी ने कहा कि चेंबर यह प्रयासरत है कि राज्य सरकार के राजस्व संकलन में अधिकाधिक वृद्धि हो. राज्य सरकार को पश्चिम बंगाल की तर्ज पर शराब संचालन की प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए. सचिव राहुल शर्मा ने चेंबर के सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुनने के बाद उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया. मौके पर निवर्तमान अध्यक्ष रंजीत गाडोदिया, अनूप चावला, अरुण चावला सहित कई लोग उपस्थित थे.
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