रांची : हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा
Updated at : 23 Sep 2018 12:19 AM (IST)
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रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने हत्या मामले में दोषी करार देते हुए अभियुक्त वसीम को उम्रकैद की सजा सुनायी है. 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह मामला हिंदपीढ़ी थाना कांड संख्या 24/17 दिनांक 13/3/17 से संबंधित है. […]
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रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने हत्या मामले में दोषी करार देते हुए अभियुक्त वसीम को उम्रकैद की सजा सुनायी है. 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह मामला हिंदपीढ़ी थाना कांड संख्या 24/17 दिनांक 13/3/17 से संबंधित है.
मामले के सूचक मोहम्मद नेसार (कर्बला चौक निवासी) ने पुलिसके समक्ष बयान दिया था कि 13/3/17 को उसका छोटा भाई शहनवाज अंसारी हिंदपीढ़ी कुर्बान चौक स्थित अपनी बहन माजदा खातून के घर गया था. वसीम जब कुर्बान चौक के सलीम होटल के पास पहुंचा, तो वहां पर लाह फैक्ट्री रोड निवासी वसीम ने उसका रास्ता रोका अौर पैसे की मांग की.
इस पर विवाद होने पर उसने शहनवाज को चाकू मार दिया. हंगामा अौर हल्ला सुन कर शहनवाज की बहन माजदा खातून अौर बहनोई मुन्ना अंसारी वहां पहुंचे. इसके बाद शहनवाज को इलाज के लिए पहले सदर अस्पताल ले जाया गया. वहां से रिम्स भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
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