रांची : एक ही दिन अदालत ने सात मामलों में सुनाया फैसला

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 02 Aug 2018 5:46 AM

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एजेसी सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश के कोर्ट में स्पीडी ट्रायल के मामलों की हुई सुनवाई रांची : एजेसी सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने एक ही दिन में सात मामलों में फैसला सुनाया. इनमें तीन मामलों में अभियुक्तों को सजा सुनायी गयी. जबकि तीन मामलों में आरोपियों को […]

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एजेसी सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश के कोर्ट में स्पीडी ट्रायल के मामलों की हुई सुनवाई
रांची : एजेसी सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने एक ही दिन में सात मामलों में फैसला सुनाया. इनमें तीन मामलों में अभियुक्तों को सजा सुनायी गयी. जबकि तीन मामलों में आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया.
अदालत ने एक मामले में अभियुक्तों को दोषी ठहराया है. आज जो तीन मामलों में सजा सुनायी गयी, वे स्पीडी ट्रायल के थे. अदालत ने आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी पाकर सजा सुनायी. सजा पानेवाले अभियुक्तों में देवेंद्र यादव, विनोद यादव और बजरंग यादव शामिल हैं.
सभी चान्हो के सताम गांव के निवासी हैं. देवेंद्र को पांच साल की सजा सुनायी गयी और उस पर 16 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माने नहीं देने पर उसे एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी. बजरंग यादव अौर विनोद यादव को तीन साल की सजा सुनायी गयी है.
दोनों पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माने नहीं देने पर 15 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. आरोपियों को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर टीम गठित कर गिरफ्तार किया था. देवेंद्र के पास से 9 एमएम की पिस्तौल, मैगजीन और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुआ था. दो अन्य अभियुक्तों के पास से देशी पिस्तौल बरामद हुआ था. अभियुक्तों के खिलाफ 15 जुलाई 2018 को अदालत में आरोप गठन किया गया था.
तीन मामलों में सजा, तीन में आरोपी बरी, एक में अभियुक्त दोषी करार
बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म, तीन साल की सजा
दूसरा मामला पोक्सो एक्ट से संबंधित है. अदालत ने अभियुक्त अशोक कुमार को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनायी है. उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है.
उल्लेखनीय है कि अभियुक्त ने एक मूक बधिर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. अशोक कुमार के खिलाफ 29 जनवरी 2018 को अदालत में आरोप गठन किया गया था. मामले में अभियोजन की ओर से 10 लोगों की गवाही दर्ज की गयी. इस वाद में 16 फरवरी 2017 को सदर थाना में कांड संख्या 60/17 के तहत अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार, सजा कल
पोक्सो एक्ट से जुड़े एक अन्य मामले में अदालत ने अभियुक्त रोहित कच्छप को दोषी ठहराया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तीन अगस्त की तिथि निर्धारित की है. अभियुक्त रोहित कच्छप के खिलाफ 10 अप्रैल 2018 को दुष्कर्म के आरोप में आरोप गठन किया गया था. इस वाद में 13 दिसंबर 2016 को जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज (कांड संख्या 422/16) करायी गयी थी.
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