अवैध हथियार के व्यापारी को दो साल की सजा
Updated at : 02 Aug 2018 12:43 AM (IST)
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रांची : एजेसी एसके सिंह की अदालत ने अवैध हथियार (अग्नेयास्त्र) का व्यापार करने के मामले में अभियुक्त इरफान अंसारी को दो साल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इरफान के खिलाफ कोतवाली थाना में 25 जून 2014 […]
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रांची : एजेसी एसके सिंह की अदालत ने अवैध हथियार (अग्नेयास्त्र) का व्यापार करने के मामले में अभियुक्त इरफान अंसारी को दो साल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
इरफान के खिलाफ कोतवाली थाना में 25 जून 2014 को कांड संख्या 548/14 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अखिलेश प्रसाद सिंह (सहायक अवर निरीक्षक) ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें कहा गया था कि इरफान अवैध हथियारों के व्यापार में शामिल है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे नागा बाबा खटाल के पास से रंगेहाथ गिरफ्तार किया था. उसके पास से यूएसए मेड नाइन एमएम का पिस्तौल अौर तीन जिंदा गोली बरामद हुआ था. कोर्ट ने उसे 31 जुलाई को दोषी करार दिया था.
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