रांची : पौलुस सुरीन को हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत
Author Prabhat khabar digital desk
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रांची : तोरपा विधायक पौलुस सुरीन को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गुरुवार को हाइकोर्ट के जस्टिस एबी सिंह की अदालत ने पाैलुस सुरीन की अोर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार कर लिया. उन्हें सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान की. 15-15 हजार के दो निजी मुचलके व सरेंडर […]
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रांची : तोरपा विधायक पौलुस सुरीन को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गुरुवार को हाइकोर्ट के जस्टिस एबी सिंह की अदालत ने पाैलुस सुरीन की अोर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार कर लिया.
उन्हें सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान की. 15-15 हजार के दो निजी मुचलके व सरेंडर के समय आधार कार्ड व मोबाइल नंबर जमा करने को कहा गया. प्रार्थी को अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि वह जांच में सहयोग करेंगे.
वहीं अनुसंधानकर्ता को अदालत ने निर्देश दिया कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए जब भी विधायक पाैलुस सुरीन को नोटिस दिया जाये, तो उन्हें 96 घंटे का समय दिया जायेगा.
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर अधिवक्ता जेजे सांगा ने पैरवी की. इससे पहले अदालत ने एसडीपीअो व अनुसंधानकर्ता से पूछा कि घटना वर्ष 2013 की है आैर वर्ष 2018 में भी जांच चल रही है. जांच में इतना विलंब क्यों हुआ. इस पर उन्होंने कहा कि आरोपी जेठा कच्छप ने अपने 164 के तहत दिये गये बयान में विधायक पाैलुस सुरीन का नाम लिया था.
कहा था कि उनके कहने पर उसने हत्या की थी. सवालों का संतोषजनक जवाब पुलिस की अोर से नहीं मिलने पर अदालत ने प्रार्थी को अग्रिम जमानत प्रदान की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पाैलुस सुरीन ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. पुलिस ने प्रार्थी के खिलाफ भूषण सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है. खूंटी की निचलीअदालत ने भूषण सिंह हत्याकांड मामले में आरोपी पौलुस सुरीन के खिलाफ अगस्त 2017 में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
मामले में मृतक की बहन ने पौलुस सुरीन पर भूषण सिंह की हत्या में संलिप्तता का आरोप लगाया है. वर्ष 2013 में रेप के एक मामले में भूषण सिंह पर आरोप लगा था. पुलिस द्वारा भूषण की गिरफ्तारी नहीं करने पर कर्रा में पौलुस सुरीन ने धरना दिया था. इस बीच अज्ञात लोगों ने भूषण सिंह की हत्या कर दी थी.
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