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अलग-अलग नियमावली पर व्याख्याता नियुक्ति का विरोध

रांची. रांची विश्वविद्यालय में अनुबंध पर सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति में अलग-अलग नियमावली का उपयोग किया जा रहा है. आवेदकों से जिन नियमावली के तहत आवेदन मंगाये गये थे, नियुक्ति के समय उक्त नियमावली को बदल कर अन्य नियमावली का उपयोग किया जा रहा है. यह आरोप आदिवासी-मूलवासी शोधार्थी संघ ने लगाया है. इस बाबत […]

रांची. रांची विश्वविद्यालय में अनुबंध पर सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति में अलग-अलग नियमावली का उपयोग किया जा रहा है. आवेदकों से जिन नियमावली के तहत आवेदन मंगाये गये थे, नियुक्ति के समय उक्त नियमावली को बदल कर अन्य नियमावली का उपयोग किया जा रहा है. यह आरोप आदिवासी-मूलवासी शोधार्थी संघ ने लगाया है.

इस बाबत संघ ने रांची विवि के कुलपति डॉ रमेश कुमार पांडेय से मिल कर ज्ञापन सौंपा है. कुलपति डॉ पांडेय ने संघ के सदस्यों से कहा है कि वे इस मामले में कानूनी राय लेंगे. शोधार्थी संघ के सदस्य संतोष उरांव, आशा कुमारी, डेविड मुरमू, प्रियंका, इंदिरा बरूआ ने कुलपति से कहा है कि विवि में कक्षा आधारित व्याख्याता नियुक्ति के लिए जिस नियमावली के तहत आवेदन मंगाया गया था, उस समय मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी, एमफिल के लिए जो अंक निर्धारित किये गये थे, उसे नियुक्ति के समय बदल दिया गया है.

इससे झारखंड के काफी संख्या में उम्मीदवार नियुक्ति से वंचित रह जा रहे हैं. संघ के सदस्यों ने व्याख्याता नियुक्ति नियमावली 2008 के आधार पर रिजल्ट जारी करने की मांग की है. शैक्षणिक स्थिति (एपीआइ 2017) के आधार पर अंक व्यवस्था में 85 निर्धारित किये गये हैं. जिसे रद्द किया जाये. इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अनुसार आरक्षित वर्ग के छात्रों का अंक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के बराबर अंक आने पर सामान्य वर्ग में रिजल्ट प्रकाशित किया जाये.

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