शैक्षणिक संस्थानों के सौ मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा

Updated at : 08 Jun 2024 9:29 PM (IST)
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शैक्षणिक संस्थानों के सौ मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा

डीसी के निर्देश पर एसडीअो ने युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए धारा 144 लगाया

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मेदिनीनगर. डीसी शशि रंजन के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अनुराग कुमार तिवारी ने युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए स्कूलों समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों के सौ मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दिया है. यह आदेश अगले 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा. राज्य सरकार की गाइडलाइन के आलोक में यह निर्देश दिया गया है. साथ ही सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूल-कॉलेजों में मादक पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक के लिए जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है. कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं बेचेगा. महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या : शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत टीओपी टू क्षेत्र के जीएलए कॉलेज परिसर के पीछे किराये के मकान में रहने वाली प्रगति कुमारी (24 वर्ष) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना शनिवार देर शाम की है. टीओपी टू प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आसपास के लोगों ने बताया कि महिला ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था. पति पवन कुमार बाहर रहता है. आसपास के लोगों का कहना है कि महिला तनाव में रहती थी.

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