हैदरनगर : पलामू जिला के हैदरनगर में बालू का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ गांधी जयंती पर प्रशासन ने कार्रवाई की. इस दौरान बालू लदे 6 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और पांच ड्राइवरों को जेल भेज दिया. पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार के आदेश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जितेंद्र कुमार ने टीम गठित कर अवैध बालू खनन व परिवहन के खिलाफ छापामारी अभियान चलाने का निर्देश हैदरनगर थाना पुलिस को दिया.
उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो को भी इसकी सूचना दे दी. जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो के नेतृत्व में पंसा गांव स्थित कोयल नदी की ओर जाने के क्रम में हैदरनगर-मोहम्मदगंज मुख्य पथ के जीन ताड़ के समीप से अवैध रूप से बालू लेकर आ रहे चार ट्रैक्टरों को जब्त किया. कोसिआरा नहर के पास से अवैध रूप से बालू लेकर आ रहे दो और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया.
सभी ट्रैक्टर चालकों से चालान की मांग की गयी. किसी के पास चालान नहीं था. इस दौरान एक ट्रैक्टर चालक भागने में सफल हो गया. मौके से पकड़े गये पांच चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मेदिनीनगर जेल भेज दिया है. थाना प्रभारी सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि पांच ट्रैक्टरों पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं है. इंजन व चेसिस नंबर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. एक ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर है.
पुलिस ने बताया कि जिन ट्रैक्टर चालकों को गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम अजित कुमार मेहता (कांडी, गढ़वा), कमलेश कुमार रजवार (ग्राम भजनिया, मोहम्मदगंज, पलामू), कईल माली (ग्राम भजनिया, मोहम्मदगंज), गोविंद कुमार रवि (ग्राम बीर धवर, थाना मोहम्मदगंज), अमीर खान (ग्राम भाई बिगहा, थाना हैदरनगर) हैं. एक ट्रैक्टर ड्राइवर पुलिस को चकमा देकर भाग गया.

थाना प्रभारी सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि सभी ट्रैक्टर की ट्रॉली पर 80 सीएफटी बालू लदे थे, जो बिल्कुल अवैध है. उन्होंने बताया कि अवैध खनन, अवैध परिवहन, सरकारी राजस्व की चोरी के साथ-साथ मानसून के सीजन में बालू का उठाव करने पर रोक लगाने संबंधी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेशों की अवहेलना एवं संज्ञेय अपराध है.
Also Read: स्टील सेक्टर के कर्मचारियों की बोनस की तारीख को लेकर इंतजार खत्म, 13 अक्टूबर को एनजेसीएस की मीटिंग में होगा फैसलाथाना प्रभारी सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो के लिखित आवेदन पर सभी छह ट्रैक्टरों के मालिकों व चालकों के विरुद्ध एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21(4), झारखंड लघु खनिज नियमावली 2004 के नियम 54 समेत अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
Posted By : Mithilesh Jha

