ईंट भट्टों में बाल श्रम पर दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

किसी भी प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है.
जिला बाल श्रम अधीक्षक ने किया ईंट भट्ठों का निरीक्षण प्रभात में खबर छपने के बाद अधिकारियों ने लिया संज्ञापन प्रभात इम्पैक्ट संवाददाता, पाकुड़ प्रभात खबर ने अवैध ईंट भट्ठों को लगाने, उसमें बाल श्रम कराने संबंधी खबरों के प्रकाशन के बाद जिला बाल श्रम अधीक्षक गिरीश चंद्र प्रसाद ने गुरुवार को ईंट भट्ठों का निरीक्षण किया. सदर प्रखंड अंतर्गत कई ईंट भट्टों में बाल श्रम उन्मूलन व श्रमिक जागरुकता को लेकर विशेष अभियान चलाया गया. इस क्रम में पाकुड़ प्रखंड के ग्राम बेलडांगा, पियादापुर, बल्लभपुर, सेजा, रामचंद्रपुर, कशीला एवं नरोत्तमपुर स्थित ईंट भट्टों का निरीक्षण किया. इस दौरान श्रमिकों व भट्टा संचालकों को बाल श्रम निषेध से संबंधित प्रावधानों व कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गयी. सभी ईंट भट्ठा संचालकों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में बाल श्रम से कार्य नहीं कराया जाये. श्रम अधीक्षक गिरीश चंद्र प्रसाद ने बताया कि किसी भी प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है. इसके अतिरिक्त 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को खतरनाक व जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित करना भी कानूनन वर्जित है. उन्होंने कहा कि बाल श्रम निषेध कानून का उल्लंघन करनेवाले नियोजकों पर 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा 06 माह से दो वर्ष तक का कारावास या दोनों दंड का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि बाल श्रम उन्मूलन समाज के समग्र विकास व बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है. इसके लिए प्रशासन द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण एवं जागरुकता अभियान संचालित किये जा रहे हैं. इसमें पाकुड़ सदर की श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अनुप्रिया सोरेन सहित श्रम विभाग के अन्य कर्मी उपस्थित थे. मालूम हो कि जिले में सैकड़ों की संख्या में अवैध ईंट भट्ठे संचालित हो रहे हैं. इसमें न सिर्फ बाल श्रम का इस्तेमाल हो रहा है. बल्कि अवैध बालू से लेकर कोयला व अन्य समान का अवैध तरीके से इस्तेमाल हो रहा है. इससे एक ओर जहां सरकारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है वहीं अवैध गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है.
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By Prabhat Khabar News Desk
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