बंधुआ मजदूरी व बाल श्रम जुड़े कानूनी प्रावधानों की दी जानकारी

Published by : SANU KUMAR DUTTA Updated At : 12 Jun 2026 6:07 PM

विज्ञापन

हिरणपुर. प्रखंड सभागार में शुक्रवार को बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, बाल श्रम निषेध एवं प्रवासी मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर एक दिवसीय जागरुकता कार्यशाला हुई.

विज्ञापन

प्रतिनिधि, हिरणपुर. प्रखंड सभागार में शुक्रवार को बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, बाल श्रम निषेध एवं प्रवासी मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर एक दिवसीय जागरुकता कार्यशाला हुई. अध्यक्षता बीडीओ दिलीप टुडू ने की. मौके पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अनुप्रिया सोरेन मौजूद रहीं. कार्यशाला में अधिकारियों, कर्मियों एवं संबंधित प्रतिनिधियों को बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम जैसे सामाजिक कुरीतियों के दुष्प्रभावों तथा उनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गयी. साथ ही प्रवासी मजदूरों के अधिकार, श्रमिक पंजीकरण और श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ने कहा कि बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम कानूनन अपराध है. ऐसे मामलों की जानकारी मिलने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करना चाहिए. बीडीओ ने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और जागरुकता अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया. कार्यशाला में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे.

विज्ञापन
SANU KUMAR DUTTA

लेखक के बारे में

By SANU KUMAR DUTTA

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola