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झारखंड में बिजनेस करना हुआ आसान, इस योजना के तहत लोन लेने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी देगी सरकार

Updated at : 27 Apr 2025 2:29 PM (IST)
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Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana: झारखंड में बिजनेस करने की इच्छा रखने वाले स्थानीय निवासियों के लिए राज्य सरकार एक अहम योजना चला रही है. इसके तहत सरकार आपको कम ब्याज दर पर लोन देती है. साथ ही बिजनेस शुरू करने से पहले प्रशिक्षण भी दिया जाता है. इसका उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाना है.

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Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana: झारखंड में खुद का बिजनेस शुरू करने की चाहत रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. “मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना” के माध्यम से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं. सरकार के इस योजना के तहत 50 हजार रुपये तक लोन लेने पर आपको किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी. लेकिन 50 हजार से अधिक के लोन लेने पर आपको डीपीआर जमा करना आवश्यक है. इस योजना के तहत लोन लेने पर सरकार व्यक्ति को 40 फीसदी या 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी भी देती है.

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अनुसूचित जातियों (एससी), अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को सब्सिडी वाले ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करना है. ताकि राज्य में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके.

क्या है योजना का लाभ

यह योजना स्वरोजगार की इच्छा रखने वालों के लिए बेहद लाभकारी है. इसके तहत आपको स्व-रोजगार के लिए सब्सिडी वाला लोन मिलता है. सरकार द्वारा लोन पर 40% सब्सिडी या अधिकतम ₹5,00,000/-, जो भी कम हो, वो दी जाएगी. फिर सब्सिडी में कटौती के बाद बचे हुए लोन की राशि पर EMI काउंट की जाएगी. इस योजना के अंतर्गत 50,000 हजार तक के लोन के लिए गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है. लेकिन 50,000 हजार से अधिक के लोन के लिए गारंटर की जरूरत होती है. इसके अलावा व्यक्ति को महज 6% की ब्याज दर लोन दिया जाता है. साथ ही सरकार द्वारा लाभार्थियों को अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले प्रशिक्षण भी दिया जाता है.

कौन कर सकते हैं आवेदन

हालांकि, इस योजना के लिए केवल वही आवेदन कर सकते हैं, जो झारखंड के स्थानीय निवासी हैं. साथ ही आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. आवेदक के पास सरकार नौकरी नहीं होनी चाहिए और उसकी आयु 18 से 50 के बीच की होनी चाहिए. आवेदक को ध्यान में रखना होगा कि उसका नाम किसी भी बैंक से लोन डिफॉल्टर में नहीं शामिल हो.

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ये हैं जरूरी दस्तावेज

आवासीय प्रमाण पत्र , फोटो, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार और पैन कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की प्रति, योजना प्रस्ताव की प्रति और स्व-घोषणा पत्र. अगर लोन 50 हजार से ज्यादा है तो, गारंटर प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित प्रति, गारंटर के आधार और पैन कार्ड की प्रति, गारंटर की सैलरी स्लिप या आईटी रिटर्न की प्रमाणित प्रति.

कैसे करें आवेदन

  • इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना – झारखंड पर जाएं.
  • यहां “पंजीकरण” पर क्लिक करें और आधार संख्या, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें.
  • फिर, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और आधार कार्ड के अंतिम 8 अंक दर्ज कर लॉगिन करें.
  • इसके बाद आवेदन पत्र में मूल विवरण और पता भरें.
  • प्रोफाइल फोटो और हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
  • अंतिम में “सबमिट” पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपको आवेदन आईडी मिल जाएगी, उसका प्रिंट निकलवा लें.

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Rupali Das

लेखक के बारे में

By Rupali Das

नमस्कार! मैं रुपाली दास, एक समर्पित पत्रकार हूं. एक साल से अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं. वर्तमान में प्रभात खबर में कार्यरत हूं. यहां झारखंड राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और जन सरोकार के मुद्दों पर आधारित खबरें लिखती हूं. इससे पहले दूरदर्शन, हिंदुस्तान, द फॉलोअप सहित अन्य प्रतिष्ठित समाचार माध्यमों के साथ भी काम करने का अनुभव है.

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