त्योहार से पहले कुडू में खाद्य दुकानों की जांच, एक्सपायरी सामान मिलने पर 5-5 हजार का जुर्माना

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फोटो जांच करते अधिकारी | Prabhat Khabar Network

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पर्व-त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कुडू में सघन जांच अभियान चलाया. एक्सपायरी पेय पदार्थ, मसाले और बासी मिठाई मिलने पर दुकानों पर भारी जुर्माना लगाया गया. ठेला-खोमचा संचालकों को भी सख्त हिदायतें दी गईं.

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लोहरदगा. आगामी पर्व-त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बुधवार को कुडू प्रखंड मुख्यालय में सघन जांच अभियान चलाया. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मोईन अख्तर और विश्वनाथ गगराई के संयुक्त नेतृत्व में टीम ने थोक एवं खुदरा दुकानों, मिष्ठान भंडार, ठेला-खोमचा और फल विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच की.

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जांच के दौरान कुडू बस स्टैंड स्थित मेसर्स कलाम स्टोर में काफी मात्रा में एक्सपायरी पेय पदार्थ, मसाले, बिस्किट, सॉस समेत अन्य खाद्य सामग्री मिली. टीम ने इन खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कराया और संचालक पर 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया. साथ ही खाद्य लाइसेंस लेने के लिए नोटिस जारी किया गया.

मेसर्स योगेंद्र किराना दुकान में एक्सपायरी सत्तू पाया गया, जिसे मौके पर नष्ट करा दिया गया. प्रतिष्ठान से रजनीगंधा पान मसाला फैशन तथा आटी नंबर-1 ब्लैक ब्रांड के मसाला फैशनर का वैज्ञानिक नमूना भी संग्रह किया गया.

खराब सफाई और बासी मिठाई पर कार्रवाई

कुडू मेन रोड स्थित मेसर्स रांची स्वीट्स में साफ-सफाई की व्यवस्था खराब मिली. इस पर संचालक पर 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया और प्रतिष्ठान में स्वच्छता व्यवस्था में सुधार का निर्देश दिया गया. वहीं, मेसर्स सागर स्वीट्स में बासी लड्डू पाए गए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया.

जांच टीम ने सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया. अधिकारियों ने कहा कि नियमों का उल्लंघन मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

ठेला-खोमचा संचालकों को भी हिदायत

अभियान के दौरान बस स्टैंड क्षेत्र के विभिन्न ठेला-खोमचा संचालकों की भी जांच की गयी. कुछ ठेलों पर खाद्य सामग्री में अखाद्य रंगों के इस्तेमाल की पुष्टि हुई, जिसे मौके पर नष्ट कराया गया. संचालकों को एफएसएसएआई से प्रमाणित खाद्य रंगों का ही इस्तेमाल करने, हेड कवर और एप्रेन पहनने तथा सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री बेचने का निर्देश दिया गया.

इसके अलावा सभी फल विक्रेताओं को 15 दिनों के अंदर खाद्य लाइसेंस लेने के लिए नोटिस जारी किया गया. अधिकारियों ने बताया कि पर्व-त्योहार के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जांच अभियान लगातार जारी रहेगा.

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