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जिला उपभोक्ता आयोग से उपभोक्ता को न्याय मिला

Updated at : 09 Oct 2024 8:42 PM (IST)
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जिला उपभोक्ता आयोग से उपभोक्ता को न्याय मिला

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार की पीठ ने शिकायतकर्ता निसात अहमद की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए अपना निर्णय दिया है.

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लातेहार. जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार की पीठ ने शिकायतकर्ता निसात अहमद की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए अपना निर्णय दिया है. जानकारी के अनुसार अम्वाटीकर निवासी निसात अहमद ने एडिडास कंपनी से एक शर्ट खरीद था, जिसमें कुछ खराबी थी. कंपनी से उसे बदलने को कहा, लेकिन कंपनी उनकी एक नहीं सुनी. इसके बाद श्री अहमद ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की. जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार, सदस्य वीणा कुमारी व उमेश सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए एडिडास कंपनी को डिफिशिएंसी इन सर्विस का आरोपी पाया और आवेदक को 20,450 रुपया भुगतान करने का आदेश दिया. एडिडास कंपनी की ओर से आवेदक को 20,450 रुपये का चेक आयोग में जमा कराया गया. सदस्यों की उपस्थिति में आयोग के अध्यक्ष ने पीड़ित को उक्त चेक सौंपा. इस अवसर पर उपभोक्ता आयोग कर्मी क्रिस्टीना कुजूर, सुभाष लकड़ा, दिवाकर कुमार, रोहित कुमार, सुरेंद्र कुमार व भोला प्रसाद यादव आदि उपस्थित थे.

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