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माइनिंग लाइसेंस निर्गत नहीं
लातेहार : जिले के टोरी स्टेशन के निकट कोयला साइडिंग के नाम पर किसी भी संवेदक या लीजधारक को खनिज भंडारण की अनुज्ञप्ति जिला खनन कार्यालय से निर्गत नहीं की गयी है. उक्त बातें जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) विशेश्वर राम ने कही. उन्होंने कहा कि अखबार में खबर छपने के बाद उन्होंने साइडिंग स्थल पर […]
लातेहार : जिले के टोरी स्टेशन के निकट कोयला साइडिंग के नाम पर किसी भी संवेदक या लीजधारक को खनिज भंडारण की अनुज्ञप्ति जिला खनन कार्यालय से निर्गत नहीं की गयी है. उक्त बातें जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) विशेश्वर राम ने कही. उन्होंने कहा कि अखबार में खबर छपने के बाद उन्होंने साइडिंग स्थल पर जा कर स्थल निरीक्षण किया हैतथा संबंधित लोगों से अनुज्ञप्ति की मांग की.
लेकिन किसी भी ठेकेदार ने अनुज्ञप्ति नहीं दिखायी. श्री राम ने कहा कि रेलवे से भी भंडारण एवं परिवहन की अनुज्ञप्ति की मांग की गयी है. यदि रेलवे भी बगैर लाइसेंस का परिवहन कर रहा है, तो गंभीर मसला है. साथ ही झारखंड खनिज समानुदान नियमावली 2004 के प्रावधानों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है.
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