लातेहार : अफीम के साथ पकड़े गये तीन आरोपियों को 12-12 वर्षों का सश्रम कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Feb 2019 9:49 PM
।। सुनील कुमार ।। लातेहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अनिल कुमार पांडेय की अदालत ने एनडीपीएस 09/17 सुनवाई के उपरांत अफीम के साथ पकड़े गये तीन आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत 12-12 वर्षों की सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाया. मालूम हो कि गत […]
।। सुनील कुमार ।।
लातेहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अनिल कुमार पांडेय की अदालत ने एनडीपीएस 09/17 सुनवाई के उपरांत अफीम के साथ पकड़े गये तीन आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत 12-12 वर्षों की सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाया.
मालूम हो कि गत चार मार्च 2017 को चंदवा थाना क्षेत्र के एक भोजनालय में खाना खा रहे तीन व्यक्तियों को गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया था. तत्कालीन थाना प्रभारी कमलेश्वर पांडेय ने चंदवा थाना कांड संख्या 25/17दर्ज कर बताया था कि मारंगलोइया ग्राम निवासी मनोज उरांव, सुरेश उरांव व सलखु उरांव के रूप में चिन्हित उक्त आरोपियों के पास से तीन अलग-अलग पैकटों से कुल आठ किलो 600 अफीम पकड़ा गया था.
प्राथमिकी के उपरांत पुअनि संतोष कुमार सुमन ने उक्त तीनों आरोपिायों के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 17 एवं 18 के तहत आरोप पत्र संख्या 64/2017 दिनांक 29.05.17 को अदालत में समर्पित किया था. लोक अभियोजक बलराम साह ने उक्त मामले में कुल आठ गवाहों को अदालत में पेश किया था. श्री पांडेय की अदालत ने उक्त तीनों आरोपिायों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत दोषी पाया एवं उपरोक्त सजायें मुकर्रर किया.
अदालत ने जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं होने की दशा में दो-दो वर्षों का अतिरिक्त सश्रम कारावास का प्रावधान किया है. अदालत ने आरोपियों के द्वारा जेज में बिताये अवधि को उपरोक्त सजा में समायोजित करने का आदेश पारित किया है.मालूम हो कि अफीम की खेती एवं तस्करी जिले में चरम पर है और अदालत में कम ही मामलों में दोष सिद्ध हो पाने से तस्करों का मनोबल बढ़ा हुआ है. इस सजा का ऐलान होने से अफीम तस्करों में हड़कंप व्याप्त है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










