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आर्म्स एक्ट में तीन आरोपियों को तीन वर्ष का कारावास

Updated at : 30 Apr 2025 9:31 PM (IST)
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आर्म्स एक्ट में तीन आरोपियों को तीन वर्ष का कारावास

पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया

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पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया एडीजे प्रथम की अदालत ने सुनाई सजा कोडरमा बाजार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने कोडरमा थाना कांड संख्या 132/22 आर्म्स एक्ट मामले में सुनवाई की और तीन अभियुक्तों को सजा सुनायी. मामले के तीन आरोपियों सूरज कुमार ठठेरा, मिथुन प्रसाद ठठेरा (दोनों के पिता बलीराम ठठेरा) और राकेश पांडेय (पिता सियाराम पांडेय, आजाद मुहल्ला तिलैया) को धारा 25 (1-बी)ए /35 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपियों को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक शिवशंकर राम ने गवाहों का परीक्षण कराते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता ने अपनी दलीलें पेश की. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए उक्त सजा मुकर्रर की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEEPESH KUMAR

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