सोशल मीडिया एकाउंट से लेकर पत्नी के गहने तक की देने होगी जानकारी
Published by : DEEPESH KUMAR Updated At : 30 Jan 2026 9:45 PM
प्रत्याशी या उसकी पत्नी या पति के नाम पर खरीदी गयी संपत्ति और गहने की भी जानकारी नामांकन-पत्र में भरकर देना है.
कोडरमा. निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, पर कुछ नियम ऐसे हैं, जिनका पालन नहीं करने या जानकारी छिपाने पर उम्मीदवार को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. अध्यक्ष के अलावा पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग ने कुछ जानकारी देना जरूरी कर दिया है. इसके तहत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को सोशल मीडिया एकाउंट से लेकर खुद के बैंक एकाउंट तक की जानकारी देनी होगी. प्रत्याशी या उसकी पत्नी या पति के नाम पर खरीदी गयी संपत्ति और गहने की भी जानकारी नामांकन-पत्र में भरकर देना है. यही नहीं, प्रत्याशियों को सभी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम आइडी की जानकारी शपथ-पत्र में देनी होगी. प्रत्याशियों को खुद और अपने आश्रित (पति, पत्नी और बच्चे) की चल और अचल संपत्तियों का पूरा विवरण देना होगा. इसके अलावा अगर किसी तरह का आपराधिक मामला दर्ज है, तो उसकी विस्तृत जानकारी नामांकन फॉर्म में देनी होगी. साथ ही न्यायालय में जितने भी लंबित मामले हैं या फिर किसी राजनीतिक अपराध के लिए किसी भी न्यायालय द्वारा छह माह से अधिक अवधि के लिए कारावास की सजा हो चुकी है, तो उसकी विस्तृत जानकारी देनी होगी.
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