दहेज लेना व देना अपराध : मीरा

Published at :28 Oct 2014 11:03 PM (IST)
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दहेज लेना व देना अपराध : मीरा

कोडरमा बाजार. ग्राम कंद्रपडीह में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में कानूनी सहायता केंद्र पिपचो की ओर से कानूनी साक्षरता शिविर लगाया गया. शिविर की अध्यक्षता रामदेव यादव ने की. इस दौरान पिपचो की पीएलवी मीरा कुमारी ने कहा कि दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है. उन्होंने कहा कि शादी एक सामाजिक बंधन […]

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कोडरमा बाजार. ग्राम कंद्रपडीह में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में कानूनी सहायता केंद्र पिपचो की ओर से कानूनी साक्षरता शिविर लगाया गया. शिविर की अध्यक्षता रामदेव यादव ने की. इस दौरान पिपचो की पीएलवी मीरा कुमारी ने कहा कि दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है. उन्होंने कहा कि शादी एक सामाजिक बंधन है, जो विश्वास के भरोसे चलती है. उन्होंने कहा कि दहेज देने अथवा लेनेवाले व्यक्ति को पांच साल तक की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है. वहीं पिपचो के पीएलवी बालेश्वर राम ने श्रम कानून की जानकारी देते हुए सभी मजदूरों को निबंधन कराने की बात कही. इस मौके पर तनीवर आलम, निशाद, मो सुलेमान, शशिकांत, गणपत यादव, राजेंद्र कुमार, सीमा देवी, रंजीत कुमार, विनोद शर्मा, विनोद दास, सरिता देवी, शीला देवी, सीमा देवी, इंदिरा देवी, गीता देवी, इब्राहिम मियां आदि मौजूद थे.

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