खूंटी में SIR पर बड़ा फैसला, अब 30 सितंबर तक कर सकेंगे दावा-आपत्ति
उपायुक्त मो जावेद हुसैन | Prabhat Khabar Network
भारत निर्वाचन आयोग ने SIR के तहत दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दिया है. अब पात्र भारतीय नागरिक फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं. विस्तृत जानकारी और प्रक्रिया जानने के लिए पढ़ें.
खूंटी. एसआइआर के तहत दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि भारत निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मो जावेद हुसैन ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं होनेवाले पात्र भारतीय नागरिक इसीआइएनइटी या संबंधित बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 व आवश्यक घोषणा पत्र जमा कर नाम जुड़वा सकते हैं.
नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार व स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 तथा किसी नाम पर आपत्ति या विलोपन के लिए फॉर्म-7 का उपयोग किया जा सकता है.उपायुक्त ने बताया कि खूंटी, अड़की और मुरहू के कुछ गांवों में जनजातीय समुदाय के लोगों द्वारा इन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं करने की जानकारी मिली है. उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से ऐसे पात्र नागरिकों को जागरूक कर नाम दर्ज कराने में सहयोग की अपील की.
एसआइआर के तहत मतदान केंद्रों पर नोटिस, सुनवाई, दावा-आपत्ति के निस्तारण और दस्तावेजों का सत्यापन जारी है. इआरओ व एइआरओ द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास, जाति व वन अधिकार प्रमाण-पत्र समेत निर्धारित दस्तावेजों की जांच की जा रही है. उपायुक्त ने पात्र नागरिकों से समय रहते नाम व विवरण जांचने की अपील की.
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