JSSC Exam Case: सहायक आचार्य परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर JSSC ने दायर किया जवाब, सुनवाई 28 सितंबर को

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झारखंड हाइकोर्ट (फाइल फोटो)

झारखंड हाई कोर्ट JSSC सहायक आचार्य परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के नियम को लेकर सुनवाई कर रहा है. परीक्षार्थियों का दावा है कि नियुक्ति नियमावली में नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रावधान नहीं है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को तय की है.

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JSSC Exam Case : झारखंड हाइकोर्ट ने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ टायर याचिकाओं पर सुनवाई की. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल किया. अदालत ने प्रार्थी और प्रतिवादी का पक्ष सुना. इसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 28 सितंबर की तिथि निर्धारित की. 

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नॉर्मलाइजेशन पर प्रार्थियों ने उठाया सवाल

इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने पक्ष रखते हुए दावा किया कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रावधान नहीं है. इसके बावजूद जेएसएससी ने रिजल्ट तैयार करने में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला का उपयोग किया है, जो नियमत: गलत है. वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने याचिका का विरोध किया. 

नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को याचिका में दी गयी चुनौती

उन्होंने कहा कि परीक्षा के विज्ञापन में ही नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है. यह भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है. इस मामले में जेएसएससी से हाइकोर्ट ने पूर्व में आठ बिंदुओं पर जवाब मांगा था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी गिरधर राउत एवं अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गयी है. सहायक आचार्य परीक्षा में लागू किये गये नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को चुनौती दी गयी है.

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