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बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, एक लाख का अर्थदंड भी

Updated at : 16 Dec 2024 9:00 PM (IST)
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बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, एक लाख का अर्थदंड भी

बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, एक लाख का अर्थदंड भी

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प्रतिनिधि, जामताड़ा कोर्ट नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर घर के अंदर ले जाने और दुष्कर्म कर गला दबाकर हत्या करने के मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) ने मिहिजाम थाना क्षेत्र के जीतपुर निवासी आरोपित रंजीत हांसदा को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मिहिजाम थाना क्षेत्र में आठ वर्षीय बच्ची अपने घर से कुछ दूरी पर शाम के समय खेल रही थी. काफी रात हो जाने के बाद भी जब बच्ची घर वापस नहीं लौटी, तो पिता ने गांव वालों के साथ मिलकर उसे खोजने का प्रयास किया. खोजबीन के दौरान, जब बच्ची नहीं मिली तो पिता ने रंजीत हांसदा से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ की और उसके घर की तलाशी लेने की कोशिश की. परंतु रंजीत ने घर का दरवाजा नहीं खोला. इसके बाद पिता को शक हुआ और उन्होंने कुछ गांव वालों के साथ रंजीत के घर के आस-पास छुपकर निगरानी की. रात करीब 2:30 बजे रंजीत हांसदा टॉर्च लेकर अपने घर से बाहर निकला और इधर-उधर टॉर्च से रोशनी डाली. इसके बाद उसने पास में लगे बिजली के खंभे का बल्ब बंद किया और घर के अंदर चला गया. कुछ देर बाद वह बच्ची को घसीटते हुए घर के बाहर लाया. यह देख पिता और अन्य ग्रामीणों ने शोर मचाया. शोर सुनते ही रंजीत बच्ची को वहीं छोड़कर जंगल की ओर भाग गया. जब पिता ने अपनी बच्ची को देखा, तो वह मृत पायी गयी व उसके मुंह से खून बह रहा था और गाल पर दांत के गहरे निशान थे. इस घटना को लेकर पिता ने 14 अगस्त 2022 को मिहिजाम थाने में आरोपित रंजीत हांसदा के खिलाफ मामला दर्ज कराया. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों का बयान दर्ज कराया. अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर मामले को सही पाया. अदालत ने आरोपित रंजीत हांसदा को भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 302 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी. इसके अतिरिक्त, भादवि की धारा 376 ए और बी के तहत 20 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना तथा भादवि की धारा 201 के तहत 5 साल की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. ———————————— अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) की अदालत से आया फैसला जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र की घटना, जीतपुर गांव का रहने वाला है अभियुक्त रंजीत हांसदा

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