अन्याय सहने की जरूरत नहीं, शहरडाल में ग्रामीणों को कानून की ताकत से कराया रूबरू

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जामताड़ा प्रखंड के शहरडाल गांव में एक विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया. इस शिविर में ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई. उन्हें दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर जागरूक किया गया.

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प्रतिनिधि, जामताड़ा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जामताड़ा की ओर से जामताड़ा प्रखंड के शहरडाल गांव में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया. अधिकार मित्र आरिफा खातून ने ग्रामीणों को संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी दी.

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महिलाओं को अधिकारों से कराया अवगत

महिलाओं को दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, लैंगिक समानता और भारतीय दंड कानून की धारा 498ए के प्रावधानों से अवगत कराया गया. उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा सामाजिक बुराई है, जिसे जागरूकता और कानून के प्रभावी इस्तेमाल से समाप्त किया जा सकता है.

निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी

ग्रामीणों को अन्याय की स्थिति में कानून का सहारा लेने तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी गई.

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