बजाज एलियांज बीमा कंपनी को वादी को 24,765 रुपये भुगतान का आदेश

Updated at : 25 Sep 2024 8:55 PM (IST)
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बजाज एलियांज बीमा कंपनी को वादी को 24,765 रुपये भुगतान का आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में बाइक चोरी मामले में हुई सुनवाई.

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जामताड़ा. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जामताड़ा में राजपल्ली निवासी व उपायुक्त कार्यालय के लिपिक बैजू झा ने ऑथराइज्ड सिगनेटरी बजाज एलियांज जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रांची के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था. मामले में यह बताया था बाइक संख्या जेएच-21 डी-9228 जनवरी 2022 को शहर के एक मॉल के बाहर से चोरी हो गयी. काफी खोजबीन करने के बाद भी पता नहीं चला. इसके बाद जामताड़ा थाने में बाइक चोरी का मामला दर्ज कराया. बाइक बजाज एलियांज जेनरल इंश्योरेंस कंपनी से 24765 रुपये में बीमित थी. वादी ने 22 जनवरी 2022 को ऑफलाइन बीमा दावा समर्पित किया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. तब 13 अप्रैल को 2022 को ऑनलाइन बीमा दावा समर्पित किया. 9 जून 2022 को बीमा कंपनी ने वादी को दस्तावेज समर्पित करने के लिए पत्र निर्गत किया. तब वादी ने उसका अनुपालन किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अंतिम सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि वह बीमित घोषित मूल्य 24765 रुपये का भुगतान वादी को करे. साथ ही उक्त राशि पर 26 जुलाई 2022 से वार्षिक 09 प्रतिशत ब्याज का भुगतान वादी को करे. कंपनी को यह भी आदेश दिया गया कि वादी को पहुंचे मानसिक पीड़ा एवं उत्पीड़न की क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार रुपये व वाद खर्च के रूप में दो हजार रुपये भी वादी को अदा करे. बीमा कंपनी को यह भी आदेश दिया गया कि संपूर्ण रूप से भुगतान आज से 45 दिनों के अंदर करे. यदि समय सीमा के भीतर आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो वादी आदेश पारित किये जाने की तिथि से वार्षिक 03 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज के साथ उक्त संपूर्ण राशि बीमा कंपनी से वसूलने का हकदार होगा. मौके पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष सुरेश चंद्र जायसवाल, सदस्य मो रिजवानुल हक, संचिता दां आदि मौजूद थीं.

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