बबलू सिंह पर फायरिंग में गैंगस्टर संजीत,रंजीत और लेदा को सात-सात की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 30 Mar 2024 10:02 PM
फायरिंग मामले में तीन आरोपी को मिली सजा
फोटो है जमशेदपुर. कीताडीह संजय नगर निवासी बबलू सिंह पर फायरिंग मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश आभास वर्मा की अदालत ने आरोपी बागबेड़ा रेलवे कॉलोनी निवासी व शातिर बदमाश संजीत साव , उसके भाई अजीत साव और गुप्तेश्वर गिरी उर्फ लेदा को सजा सुनायी है. कोर्ट ने तीनों आरोपियों को धारा 307 में सात साल की सजा और 25 हजार रुपये अर्थदंड लगायी है. जबकि 27 आर्म्स एक्ट में पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है, वही, धारा 341 में एक माह की सजा सुनायी है. सभी सजा साथ साथ चलेगी. तीनों आरोपियों को कुल 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने गत 22 मार्च को तीनों को दोषी करार दिया था. . घटना 9 सितंबर 2021 की है.
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