Jamshedpur news. हाता-तिरिंग एनएच 220 की बदहाली को लेकर एनएचआइ, केंद्र व झारखंड सरकार को नोटिस

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 16 Jan 2025 6:00 PM

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रांची उच्च न्यायालय में सड़क की मरम्मत के लिए दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई, दिखाये गये वीडियो फुटेज

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Jamshedpur news.

हाता-तिरिंग राष्ट्रीय राजमार्ग 220 की जर्जर स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को रांची उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. याचिका में रसूनचोपा से तिरिंग सीमा तक के चार किलोमीटर लंबे खंड की दयनीय स्थिति को लेकर तत्काल मरम्मत और रखरखाव की मांग की गयी है. मुख्य न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया और केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नोटिस जारी की. जनहित याचिका अधिवक्ता आकाश शर्मा द्वारा दायर की गयी थी. अधिवक्ता ने बताया कि यह महत्वपूर्ण मार्ग 2018 से खराब स्थिति में है, जिससे न केवल स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियां हो रही हैं, बल्कि यह ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लोगों के लिए भी प्रमुख बाधा बन गया है. बरसात के मौसम में सड़क की हालत इतनी खराब हो जाती है कि बालीडीह, पलीडीह, रसूनचोपा और अन्य गांवों का संपर्क टूट जाता है.

उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान आकाश शर्मा की ओर से अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष तस्वीरें और वीडियो प्रस्तुत किये, जिनमें ढाई फीट तक गहरे गड्ढों को दिखाया गया. उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि इन गड्ढों के कारण हर दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं.

अधिवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि इस सड़क की तुरंत मरम्मत न केवल झारखंड, बल्कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए भी सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित करेगी. यह मार्ग तीनों राज्यों को जोड़ने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके ठीक होने से क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. याचिका प्रभावित लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और उम्मीद है कि संबंधित प्राधिकरण जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे. सुनवाई में अधिवक्ता अशोक झा और अधिवक्ता राकेश भी शामिल थे.

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