25.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Jamshedpur News : पूर्वी सिंहभूम जिला में किसानों से छह लाख क्विंटल धान क्रय का लक्ष्य, 2400 रुपये मूल्य तय

Jamshedpur News : पूर्वी सिंहभूम जिला में छह लाख क्विंटल धान क्रय का लक्ष्य सरकार ने तय किया है. समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक गुरुवार को की गयी.

उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई धान अधिप्राप्ति अनुश्रवण समिति की बैठक

Jamshedpur News :

पूर्वी सिंहभूम जिला में छह लाख क्विंटल धान क्रय का लक्ष्य सरकार ने तय किया है. समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक गुरुवार को की गयी. बैठक में एडीसी भगीरथ प्रसाद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी, जिला सहकारिता पदाधिकारी आशा टोप्पो, जिला कृषि पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे. जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी ने बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में 6 लाख क्विंटल धान क्रय का लक्ष्य जिला के लिए राज्य द्वारा निर्धारित किया गया है. इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये एवं बोनस 100 रुपये निर्धारित है. इस प्रकार कुल 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से धान का क्रय किया जायेगा. धान क्रय के लिए 42 लैंपस (धान अधिप्राप्ति केंद्र) और 20 मिलरों की सूची प्राप्त है, जिन्हें संबद्ध किया जाना है.

लैंपस में ही धान विक्रय करें किसान, बिचौलियों से सावधान रहें

उपायुक्त अनन्य मित्तल ने धान क्रय को लेकर विभागीय पादधिकारियों से कार्ययोजना की पूरी जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिये. जिला में धान अधिप्राप्ति को लेकर विस्तृत चर्चा के बाद उपायुक्त ने निर्देशित किया कि किसानों को लैंपस में ही धान विक्रय के लिए प्रेरित करें, सरकार द्वारा समर्थित मूल्य में अपना उत्पाद बेचें तथा बिचौलियों से सावधान रहें. उपायुक्त ने सभी लैंपस में धान अधिप्राप्ति के दौरान पर्याप्त कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि धान खरीदी में किसी प्रकार की अनियमिता नहीं हो इसकी मॉनिटरिंग हरेक स्तर पर सभी पदाधिकारी करेंगे. धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत खरीद की गई धान की राशि का भुगतान ससमय हो यह सुनिश्चित करेंगे.

200 क्विंटल से अधिक धान बेचने के लिए डीसी से लेनी होगी अनुमति

गौरतलब है कि धान अधिप्राप्ति के लिए अधिकतम सीमा प्रति किसान 200 क्विंटल तक निर्धारित है. अपवाद स्वरूप यदि कोई किसान 200 क्विंटल से अधिक धान बेचना चाहता है तो उपायुक्त द्वारा स्थानीय जांचोपरांत अनुमति प्रदान की जाएगी. धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर जनसेवकों की प्रतिनियुक्ति, प्रखंड स्तर पर सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति एवं सभी चयनित मिल में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त स्तर से की जायेगी. बैठक में सर्वसम्मति से चयनित धान अधिप्राप्ति केंद्रों को नजदीकी राइस मिलरों से संबद्ध किए जाने का निर्णय लिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें