Jamshedpur News : रंगदारी मामले में कन्हैया और बंटी जायसवाल बरी
Author Prabhat khabar news desk
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Jamshedpur News : दो लाख रंगदारी के एक मामले में बुधवार को प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार की अदालत ने बागबेड़ा प्रधान टोला निवासी कन्हैया सिंह और धनबाद निवासी ओमप्रकाश भगत उर्फ बंटी जायसवाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.
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दो लाख रंगदारी के एक मामले में बुधवार को प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार की अदालत ने बागबेड़ा प्रधान टोला निवासी कन्हैया सिंह और धनबाद निवासी ओमप्रकाश भगत उर्फ बंटी जायसवाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. घटना 26 नवंबर 2022 की है. बचाव पक्ष से अधिवक्ता विद्या सिंह ने कोर्ट में पैरवी की. जानकारी के अनुसार बागबेड़ा निवासी अंजनी पांडेय ने बागबेड़ा थाना में कन्हैया सिंह और ओमप्रकाश भगत उर्फ बंटी जायसवाल के खिलाफ दो लाख रुपये रंगदारी मांगने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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