Jamshedpur News : गैंगस्टर गणेश सिंह के साथ धराये कारोबारी रवि जायसवाल को मिली जमानत समेत कोर्ट की तीन खबरें
Published by :Prabhat Khabar News Desk
Published at :03 Oct 2024 7:04 PM (IST)
विज्ञापन

Jamshedpur News : झारखंड हाइकोर्ट से गैंगस्टर गणेश सिंह के साथ धराये कारोबारी रवि जायसवाल को जमानत मिल गयी.
विज्ञापन
Jamshedpur News :
झारखंड हाइकोर्ट से गैंगस्टर गणेश सिंह के साथ धराये कारोबारी रवि जायसवाल को जमानत मिल गयी. बता दें कि तीन माह पूर्व जुलाई 2024 को मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने एनएच-33 गालूडीह स्थित पुतरू टोल प्लाजा के समीप से गैंगस्टर गणेश सिंह, अमन सिंह और कारोबारी रवि जायसवाल को कोलकाता से जमशेदपुर कार से आने के क्रम में पकड़ा था. जांच में पुलिस को कार में एक हथियार मिला था. जिसका लाइसेंस नागालैंड से रवि जायसवाल के नाम पर था. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा, आनंद झा ने पैरवी की थी.मानगो: एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को मिली जमानत
जमशेदपुर :
जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के कोर्ट ने गुरुवार को मानगो थाना में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के आरोपी सूरज बहादुर उर्फ सूरज थापा को जमानत दे दी. मानगो पुलिस ने आरोपी को 97 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस ने कोर्ट में 60 दिनों की समय सीमा में चार्जशीट जमा नहीं किया. इसका आरोपी को धारा 187 (3) ,(2) का लाभ मिला और जमानत मिल गयी.सिदगोड़ा : जब्त बालू लदे ट्रकों के मालिकों को मिली अग्रिम जमानत
जमशेदपुर:
एडीजे-3 कोर्ट ने गुरुवार को बालू लदे ट्रक के मालिकों (संजीत सिंह, संजय कुमार सिंह, प्रवीण सिंह, निर्मल साव, मनीष कुमार) को अग्रिम जमानत दे दी. मालूम हो कि पिछले दिनों धालभूम एसडीओ पारूल सिंह ने छापेमारी कर बालू लदे ट्रकों को जब्त की थी. जब्त ट्रक मालिकों पर माइनिंग एक्ट का उल्लंघन करने की धारा लगाकर केस दर्ज किया गया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




