Jamshedpur News : गांजा तस्करी के आरोपी बबलू सिंह व पत्नी को 10 साल की जेल व एक लाख रुपये जुर्माना
Published by :Prabhat Khabar News Desk
Published at :05 Oct 2024 12:43 AM (IST)
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Jamshedpur News : जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के कोर्ट ने शुक्रवार को जेल में बंद एनडीपीएस एक्ट के आरोपी बबलू सिंह व पत्नी गीता देवी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
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पुलिस को बबलू सिंह के घर के तहखाना से मिला था 60 किलो गांजा
Jamshedpur News :
जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के कोर्ट ने शुक्रवार को जेल में बंद एनडीपीएस एक्ट के आरोपी बबलू सिंह व पत्नी गीता देवी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही आरोपियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत नौ लोगों की गवाही हुई. कोर्ट में लोक अभियोजक ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का अनुरोध किया था. अंत में कोर्ट ने धारा 20बी, 11सी, 29 एनडीपीएस एक्ट में पति-पत्नी को सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा सुनायी है. इस केस में पुलिस ने 19 अक्तूबर 2023 को आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था.मालूम हो कि पिछले साल बागबेड़ा पुलिस की टीम ने किसी अन्य अपराध में शामिल सह बागबेड़ा संजयनगर (रेलवे रर्निंग रूम के समीप) निवासी बबलू सिंह के घर में छापेमारी करने गयी थी. तलाशी के दौरान घर के तहखाना में छिपाकर रखे 60 किलो गांजा को बरामद किया था. इस घटना में पुलिस ने बबलू सिंह और पत्नी गीता देवी के खिलाफ बागबेड़ा थाना में एनडीपीएस एक्ट लगाकर 22 फरवरी 2023 को नामजद केस दर्ज किया था. तलाशी के वक्त बबलू सिंह घर पर नहीं था, हालांकि पत्नी घर पर मौजूद थी, पुलिस ने उसे ऑन स्पॉट गिरफ्तार किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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