बिरसानगर: नाबालिग बच्ची से अश्लील हरकत में दो दोषी करार, सजा 9 को
Author Prabhat khabar news desk
Updated:
विज्ञापन
चार वर्ष पूर्व 12 जनवरी 2020 को नाबालिग के साथ उनके परिवार के दो लोग ने गलत हरकत किया था, तब नाबालिग ने रोक कर अपना मां की घटना की जानकारी दी थी. मां ने बिरसानगर थाना में परिवार को आरोपी दोनों के खिलाफ पोक्सो की धारा लगाकर केस दर्ज किया था.
विज्ञापन
जमशेदपुर. पोक्सो विशेष कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में शुक्रवार को परिवार के दो लोगों दोषी करार दिया. इसमें आरोपी बिरसानगर जोन नंबर 1 एक निवासी मृगेंद्र बानरा व घोड़ाबांधा निवासी सोनू भूमिज शामिल है. कोर्ट सजा के बिंदू पर 9 मई को सुनवाई करेगी. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत नौ लोगों की गवाही हुई.
आपके शहर में
विज्ञापन
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन