चेक बाउंस में छह माह की कारावास व 2.60 लाख रुपये जुर्माना
Updated at : 22 May 2024 9:46 PM (IST)
विज्ञापन

छह साल पूर्व 2018 में प्रवीण शंकर झा ने नवीन मिश्रा को ढाई लाख रुपये का दोस्ताना कर्ज दिया था, बदले में चेक दिया था, जो बाउंस हो गया था.
विज्ञापन
जमशेदपुर.
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार की कोर्ट ने बुधवार को पालक इंटर प्राइजेज के नवीन कुमार मिश्रा को छह माह का कारावास, 2.50 लाख रुपये के साथ दस हजार रुपये के अतिरिक्त जुर्माना की सजा सुनायी. वर्ष 2018 में प्रवीण शंकर झा ने नवीन मिश्रा को ढाई लाख रुपये का दोस्ताना कर्ज दिया था, बदले में चेक दिया था, जो बाउंस हो गया था. कोर्ट में वादी की ओर से अधिवक्ता जनार्दन सिंह ने पैरवी की थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




