ePaper

मानगो सहारा सिटी दुष्कर्म कांड : नानक सेठ के खिलाफ दो केस में अग्रिम जमानत दाखिल

Updated at : 20 May 2024 11:24 PM (IST)
विज्ञापन
मानगो सहारा सिटी दुष्कर्म कांड : नानक सेठ के खिलाफ दो केस में अग्रिम जमानत दाखिल

पांच साल पूर्व 18 जनवरी 2019 को मानगो थाना में नाबालिग की मां दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करायी थी. इसमें इंद्रपाल सिंह, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो व अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा लगाकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

विज्ञापन

जमशेदपुर. मानगो सहारा सिटी दुष्कर्म कांड से जुड़े नानक सेठ के खिलाफ दो केसों की अलग-अलग कोर्ट में अग्रिम जमानत दाखिल हुई. दोनों कोर्ट से पुलिस से डायरी की मांग की है. इसमें एक मामला पॉक्सो कोर्ट में और दूसरा एडीजे-1 कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इससे पूर्व पीड़िता की मां ने कोर्ट में केस दर्ज होने के कारण बहला-फुसलाकर कागज पर हस्ताक्षर करा लेने की नानक सेठ की शिकायत कोर्ट में की थी. मालूम हो कि पांच साल पूर्व 18 जनवरी 2019 में मानगो थाना में नाबालिग की मां ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करायी थी. इसमें इंद्रपाल सिंह, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो व अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पीड़िता द्वारा बयान देने के बावजूद पुलिस ने अधिकारियों व रसूखवालों को आरोपी नहीं बनाया था. इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया. युवती ने 22 लोगों को बनाया है आरोपी : दुष्कर्म केस में गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन थाना प्रभारी इमदाद अंसारी, तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा, अमित सिंह, मुन्ना धोबी, अजित मिस्त्री उर्फ बुलेट मिस्त्री, उपेंद्र सिंह, शाहिद, अभिषेक मिश्रा, लंगड़ा मकशूद, मनोज सहाय, गुरप्रीत सिंह, शंभू द्विवेदी, करीम, तस्मीम अहमद, राजेश सिंह, तनुश्री नायक, सोनू नैयर, लड्डन उर्फ पाहुल, मैन्यर, कदमा के दिनेश अग्रवाल समेत 22 लोगों को आरोपी बनाया था. नाबालिग पीड़िता नानक सेठ के घर में रहती थी. इसी दौरान उसका उत्पीड़न किया गया था. इस मामले में कई आरोपियों को हाइकोर्ट से जमानत मिल चुकी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola